December 24, 2024

One Station One Product/वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट/स्‍वयं सहायता समूह या स्‍थानीय संगठन अपने उत्‍पादों का विवरण देकर स्‍टेशन पर 15 दिनों के लिए लगा सकता है स्‍टॉल

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रतलाम,12 मई (इ खबरटुडे)।स्‍थानीय उत्‍पादों को आम जनता के मध्‍य प्रचारित करने के लिए वर्ष 2022-23 के सामान्‍य बजट में घोषित ‘वन स्‍टेशन-वन प्रोडक्‍ट’के पायलेट प्रोजेक्ट को भारतीय रेलवे लागू किया गया है। इसके तहत भारतीय रेलवे संबंधित स्‍टेशन के आस-पास के स्‍थानीय उत्‍पादों को प्रमोट करने के लिए 15 दिवसीय पायलट प्रोजेक्‍ट का प्रथम चरण का शुभारंभ 25 मार्च, 2022को किया गया। इस पायलट प्रोजेक्‍ट को और प्रभावशाली बनाने के लिए ‘वन स्‍टेशन वन प्रोडक्‍ट’के फेज-2 के तहत इसमें पुन: 15 दिनों का विस्‍तार किया गया था।

उपरोक्‍त अवधि के दौरान भारतीय रेलवे के विभिन्‍न स्‍टेशनों पर आरंभ की गई इस योजना की सफलता को देखते हुए तथा और अधिक संख्‍या में लोगों तक इस योजना की पहुँच बढ़ाने के लिए को भारतीय रेलवे द्वारा लगभग 5000 स्‍टेशनों पर आरंभ करने का लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है जिसे पूरा करने के लिए एनएसजी(नॉन सबअर्बन ग्रूप) 1 से 5 तक के सभी स्‍टेशनों एवं एनएसजी-6 के 75 प्रतिशत स्‍टेशनों पर आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस नए प्रावधान के तहत पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के लगभग 80 स्‍टेशन आते है जहॉं इस योजना स्‍थानीय उत्‍पादों का स्‍टॉल आरंभ किया जा सकता है।

इस योजना के तहत स्‍वयं सहायता समूह या स्‍थानीय संगठन द्वारा अपने उत्‍पादों का विवरण देकर स्‍टेशन पर 15 दिनों के लिए स्‍टॉल लगा सकता है । इसमें रजिस्‍ट्रेशन के रूप में उन्‍हें मात्र 1000/- रेल प्रशासन के पास जमा करने होंगे। इस योजना में स्‍थानीय खानपान के सामान, हैंडिक्राफ्ट, हैंडलूम, स्‍थानीय कलाकृतियॉं, स्‍थानीय खिलौने, चमडे का सामान, स्‍थानीय पोशाक, पारंपरिक उपकरण/सामान, प्रसंस्‍कृत/अर्द्ध प्रसंस्‍कृत फुड आयटमसहित अन्‍य वस्‍तुएं जो उस विशिष्‍ट क्षेत्र से
संबंध रखते है, को शामिल किया गया।

इस योजना के अंतर्गत सामग्री/उत्‍पाद के विक्रय के लिए आवेदक या विकास आयुक्‍त हस्‍तशिल्‍प/विकास आयुक्‍त हथकरघा या केन्‍द्र सरकार द्वारा जारी कारीगर/ विवर कार्ड धारक/ट्राईफेड में पंजीकृत कारीगर/बुनकर/शिल्‍पकार या स्‍वयं सहायता समूह में पंजीकृत या एम.एस.एम.ई. में पंजीकृत होना चाहिए।

इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति,संस्‍था या स्‍वयं सहायता ग्रुप शामिल होना चा‍हते हैं, संबंधित रेलवे स्‍टेशन के स्‍टेशन प्रबंधक को अपना आवेदन पत्र प्रस्‍तुत कर सकते हैं। इस प्रकार के स्‍टॉल लगाने के लिए रजिस्‍ट्रेशन शुल्‍क के अतिरिक्‍त किसी प्रकार का अन्‍य शुल्‍क नहीं है

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