May 18, 2024

Decision: ऑखों मे मिर्ची डालकर लूट कारित करने वाले दो आरोपियों को 06 वर्ष का कठोर कारावास

रतलाम,26 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। न्यायालय के न्यायाधीश शैलेश भदकारिया के द्वारा आँखों में मिर्ची डालकर सोना, चांदी लूटने वाले दो आरोपियों पर कठोर फैसला सुनाया। न्यायालय द्वारा कमलेश पिता धन्नलाल पाटीदार उम्र 32 वर्ष नि. ग्राम बरगढ जिला रतलाम एवं राकेश पिता रामगिरी गोस्वामी उम्र 30 वर्ष नि. नागदा जिला उज्जैन को धारा 394 भादवि मे 06-06 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000/-रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

प्रकरण के पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक रतलाम प्रवीण शर्मा ने बताया कि दिनांक 20-01-2011 को फरियादी नितिश पिता कृष्णचंद सोनी उम्र 25 वर्ष नि.ग्राम धामनोद जिला रतलाम ने थाना नामली पर उपस्थित होकर बताया कि उसकी ग्राम नामली में मारूती ज्वैलर्स के नाम से सोना चॉदी की दुकान है जो प्रतिदिन वह ग्राम धामनोद से नामली आता-जाता है। आज शाम को वह अपनी मोटरसाईकल से नामली से अपने घर धामनोद जा रहा था। कि ग्राम पंचेड रूण्डी के आगे शाम करीब 6.45 बजे पीछे से तीन लडके बिना नम्बर की मोटर साईकल पल्सर पर आये और उसकी मोटर साईकिल रोककर उसकी ऑखों मे मिर्ची डाल दी। तथा उसकी मोटरसाईकल पर टंगी थैली जिसमे नगदी 57000/-हजार रूपये रखे थे छीनकर नामली तरफ भाग गये। फरियादी द्वारा बताई गई उक्त घटना पर से थाना नामली पर अपराध क्रमांक 14/11 धारा 394 भादवि लूट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा दिनांक 21-01-2011 को तीन आरोपीगण कमलेश पिता धन्नालाल,नि. बरगढ जिला रतलाम एवं पप्पू पिता रेवन्त उम्र 34 वर्ष नि. नागदा जिला उज्जैन तथा राकेश पिता रामगिरी नि. नागदा जिला उज्जैन को गिरफ्तार कर उसने पूछताछ की गई तो उन्होने बताया कि उन तीनो ने लूट की घटना कारित की थी तथा उस घटना में उनके साथी दीपक पिता रामगिरी गोस्वामी उम्र 26 वर्ष नि. नागदा जिला उज्जैन, जग्गू उर्फ जगदीश पिता रेवन्त उम्र 22 वर्ष नि. नागदा जिला उज्जैन, सोहनलाल पिता कन्हैयालाल नि. जाहगिरीया जिला मंदसौर तथा गोपाल पिता रतनलाल पाटीदार उम्र 26 वर्ष नि. बरगड जिला रतलाम भी शामिल रहे और उन सभी ने लूटे गये रूपये आपस में बॉट लिये।

आरोपियों द्वारा दी गई उक्त जानकारी पर से पुलिस ने उक्त चारो आरोपियों को भी दिनांक 17.03.2011 को गिरफ्तार किया । आरोपियों से अपराध में प्रयुक्त की गई पल्सर मोटर साईकिल व लूटे गये रूपयों में से बचे हुए रूपये जप्त कर अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र सातों आरोपियों के विरूद्ध धारा 394,120बी भादवि में दिनाक 28-04-2011 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विवेचना के दौरान एक आरोपी गोपाल पिता रतनलाल की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की गई। तथा विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24-12-2021 को दो अरोपीगण कमलेश पिता धन्नालाल व राकेश पिता रामगिरी के विरूद्ध साक्ष्य प्रमाणित होने से दोषसिद्ध किया एवं बाकी अन्य चार आरोपियों को साक्ष्य प्रमाणित नहीं पाये जाने से दोषमुक्त किया गया।

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