May 18, 2024

Night Curfew : रतलाम जिले में 20 अगस्त की प्रातः 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा,प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलाम 11 अगस्त (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आगामी 20 अगस्त की प्रातः 6.00 बजे तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।

जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावित रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश में प्रदत्त दिशा-निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा।

समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।

समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इस हेतु सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पूर्व देना होगा। समस्त सहभागियों को दो दिवस पूर्व आरटीपीसीआर अथवा आरएटी करवाना अनिवार्य होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।

रुल्स आफ सिक्स

अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां पर स्पष्ट रुप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती हो, वहां यह छूट रहेगी। अन्तरराज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकाल (फेस मास्क, सेनिटाईजर, दो गज की दूरी, गोले बनाना व रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा। प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधकों द्वारा यह प्रयास किया जाए कि उनका स्वयं का तथा प्रतिष्ठान पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका हो। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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