लोकसभा निर्वाचन / शस्त्र जमा नहीं करने पर लाइसेंस होंगे निरस्त, प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक आयोजित
रतलाम, 03 अप्रैल(इ खबरटुडे)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने हेतु कानून व्यवस्था बनाए रखने, लोक शांति हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत जिले के प्रचलित शस्त्र लाइसेंस निलंबित करते हुए तीन दिवस के भीतर शस्त्र लाइसेंसधारी को अपना शस्त्र संबंधित पुलिस थाने में जमा कराए जाने के लिए आदेशित किया गया है।
इस संबंध में जिला दंडाधिकारी द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि यदि शस्त्र लाइसेंसधारी व्यक्ति द्वारा अपना शस्त्र थाने में जमा नहीं करवाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक आयोजित
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत रतलाम अनुविभागीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की एक बैठक बुधवार को आयोजित कर आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया। इस दौरान उपस्थित एसडीएम संजीव पांडे द्वारा प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आचार संहिता तथा आयोग के निर्देशों की जानकारी दी गई।
बैठक में बताया गया कि प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को किसी भी प्रकाशन के तीन दिवस के भीतर उसकी चार प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगी। उन्हें परिशिष्ट क तथा परिशिष्ट ख भी भरकर प्रस्तुत करना होंगे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चुनावी पेम्पलेट, पोस्टर, हैण्डबिल या अन्य दस्तावेज प्रकाशक या मुद्रक के नाम, पता वर्णित किए बिना और प्रकाशक की घोषणा जो दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की गई हो, प्राप्त किए बगैर निर्वाचन के लिए न तो प्रकाशित व मुद्रित करेंगे और ना ही मुद्रण या प्रकाशन का कार्य करेंगे। समस्त प्रेस, मुद्रकों, प्रकाशकों की जिम्मेदारी है कि वे दस्तावेज के मुद्रण के बाद युक्तिसंगत समय के भीतर घोषणा पत्र आदि दस्तावेज यथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।
सभी प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रक, प्रकाशक, फ्लेक्स, बैनर निर्माता आदि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के निर्बंधन से अवगत कराया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रण और प्रकाशक के नाम और पते नहीं, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और ना मुद्रित या प्रकाशित करवाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न करवाएगा, जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विपत्ति की घोषणा मुद्रक की परिदत्त कर देता है तथा उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न करवाएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा पत्र की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति सहित। उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि मुद्रित की जाती है जिला दण्डाधिकारी को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त के भीतर भेज देता है।
इस धारा के प्रयोजन के लिए दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की ऐसी किसी प्रक्रिया के बाबत् जो हाथ से नकल करकेऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है और (मुद्रक) पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा।
निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों का समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकुलित प्रभावित करने के परियोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या अन्य निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभी तारीख, समय, स्थान अन्य विशिष्ठियों की केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं की चर्चा संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता है। जो व्यक्ति उपधारा (1) या उक्त धारा (2) के उपबंधों से किसी का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकती है या जुर्माना से जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनो दण्डनीय होगा।