मांस मछली के व्यवसाय को किसी एक समाज से जोडना ठीक नहीं,कई गरीबों का व्यवसाय इससे जुडा-हाजी मो.हारुन (देखिए विडीयो)
रतलाम,12 फरवरी (इ खबरटुडे)। मांस मछली के व्यवसाय को किसी एक समाज से जोडना ठीक नहीं है। इस व्यवसाय से कई गरीब लोग जुडे हुए है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुले में मांस मछली विक्रय पर रोक का आदेश दिया है,यह ठीक है,लेकिन इसकी आड में कई गरीब परिवारों को उनके व्यवसाय से वंचित किया जा रहा है। नगर निगम को मांस मछली विक्रय के लिए लायसेंस जारी करना चाहिए।
उक्त बात जमीयते उलेमा-ए-हिन्द के मध्यप्रदेश के सदर हाजी मोहम्मद हारुन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होने कहा कि मांस मछली के व्यवसाय से कोई समाज विशेष जुडा है,ऐसा मानना सर्वथा गलत है। कई समाजों के लोग इस व्यवसाय से जुडे है और कई गरीब लोग भी इस व्यवसाय से जुडे है। हाजी हारुन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुले में मांस मछली के विक्रय को प्रतिबन्धित किया है। यह ठीक है,लेकिन स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह इन व्यवसाय से जुडे लोगों को निर्धारित प्रक्रिया से लायसेंस प्रदान करें। ताकि ये व्यवसाय करने वाले लोग नियमानुसार व्यवसाय कर सके।
हाजी हारुन ने बताया कि रतलाम के समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए है कि शहर में मांस मछली विक्रय के कुल 34 लायसेंस दिए गए है,जो कि वर्ष 2014 के बाद से नवीनीकृत नहीं किए गए हैैं। दूसरी ओर रतलाम में पांच सौ से अधिक लोग इस व्यवसाय से जुडे है। हाजी हारुन ने भोई समाज के लोगों का उदाहरण देते हुए बताया कि भोई समाज के लोग बडी मेहनत से तालाबों और नदियों से मछली पकडकर लाते है। इनमें से अधिकांश गरीब वर्ग के लोग है। हाजी हारुन ने बताया कि नगर निगम को इन व्यक्तियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए लायसेंस देना चाहिए,जिससे कि इस व्यवसाय से जुडे लोग बिना किसी परेशानी के अपना व्यवसाय कर सके। हाजी हारुन ने बताया कि शहर में नानवेज के होटल बडी संख्या में है। इन होटलों से निकलने वाले वेस्ट का व्यवस्थापन करना नगर निगम की जिम्मेदारी है।
स्लाटर हाउस (कत्लखानों) का जिक्र करते हुए हाजी हारुन ने कहा कि आधुनिक स्लाटर हाउस में काटे जाने वाले जानवरों के प्रत्येक अंग प्रत्यंग का व्यावसायिक उपयोग होता है। आधुनिक स्लाटर हाउस से जानवरों को काटे जाने के बाद कुछ भी वेस्ट नहीं होता। जानवरों के खून से लगाकर,खाल और हड्डियां इत्यादि सभी चीजों का व्यावसायिक उपयोग होता है। ऐसे में नगर निगम को इस तरह के स्लाटर हाउस को भी लायसेंस देना चाहिए।
हाजी हारुन ने कहा कि रतलाम में यदि नगर निगम लायसेंस देने को तैयार हो तो रतलाम में पांच सौ से ज्यादा लोग लायसेंस लेकर सुव्यवस्थित तरीके से व्यवसाय करने को तैयार है। एक प्रश्न के उत्तर में हाजी हारुन ने कहा कि धर्मस्थलों पर लगे लाउड स्पीकर निर्धारित स्तर पर ही बजाए जाने चाहिए। उन्होने कहा कि आजकल डिजीटल डीजे बहुत तेज आवाज में बजाए जाते है,जो कि आपत्तिजनक है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हाजी हारुन ने बताया कि जमीयते उलेमा ए हिन्द देशभक्त संस्था है,जो कि मुस्लिम समाज की बेहतरी के साथ साथ देश के विकास के लिए काम करती है। उन्होने कहा कि जमीयत ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाई है। जमीयत भारत पाकिस्तान के बंटवारे के विरोध में थी और जमीयत का स्पष्ट मानना है कि भारत का विभाजन अप्राकृतिक है। यह ठीक नहीं हुआ है। हाजी हारुन ने बताया कि वे कई स्वयंसेवी संस्थाओं से जुडे है और देश में सद्भावना कायम रखने के लिए काम करते है।