मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम तथा स्वरोजगार योजना हेतु आनलाईन आवेदन आमंत्रित
रतलाम,12 जून (इ खबरटुडे)।म.प्र. पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना अन्तर्गत पिछजा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र हितग्राहियों को उद्यम स्थापित करने हेतु ब्याज अनुदान सहित कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी
जिसमें उद्यम योजना अन्तर्गत विनिर्माण उद्योग इकाई हेतु परियोजना सीमा राशि 1 लाख से 5 लाख रुपए एवं सेवा इकाई तथा खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख रुपए 25 लाख रुपए, आवेदनकर्ता की पात्रता आयु 18 से 40 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक तय की गई है।
सहायक संचालक पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना हेतु पात्र हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ब्याज अनुदान सहित कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु परियोनजा सीमा रुपए 10 हजार से 1 लाख रुपए तथा आवेदन की पात्रता आयु 18 से 55 वर्ष निर्धारित है (आयकर दाता नहीं हो)। उक्त मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम तथा स्वरोजगार योजना में इच्छुक आवेदनकर्ता द्वारा आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।