November 25, 2024

Remove illegal house/अवैध शराब निर्माता सरपंच के तीन स्थानों पर निर्मित अवैध मकान हटाए

उज्जैन,18 अप्रैल (इ खबरटुडे/ब्रजेश परमार)। घटिया तहसील के भैरवगढ़ थाना अंतर्गत पुलिस ने दबिश में ग्राम बांसखेड़ी के सरपंच नरेंद्र कुमावत के यहां बड़ी मात्रा में अवैध शराब निर्माण एवं भंडारण पाया गया था । सरपंच द्वारा सामुदायिक केंद्र से लगकर कमरे में अतिक्रमण किया गया था।सरपंच के तीन अवैध मकानों को रविवार को पुलिस एवं प्रशासन ने जमीदोज कर दिया। सरपंच के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1 ) व ( 2) तथा 49A के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं ।

रविवार को एसडीएम गोविंद दुबे एवं सीएसपी ए आर नेगी की मौजूदगी में उक्त सरपंच के तीन अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया । भैरवगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम सिपावरा एवं बांसखेडी में अवैध स्प्रीट शराब बनाने की फैक्ट्री शुरू होने से पहले पुलिस ने दबिश देकर 1663 लीटर अवैध शराब,35 किलो युरिया के साथ क्वार्टर भरने की मशीन जप्त की है।आरोपी नरेन्द्र कुमावत एवं उसके भाई लखन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया है।सरगना नरेन्द्र फरार हो गया।पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की है।

एएसपी शहर अमरेन्द्रसिंह के अनुसार थाना भैरवगढ पुलिस को भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बासखेडी का एक व्यक्ति जो आपराधिक प्रवृत्ति का है। वह कोरोना काल में शहरी लाकडाऊन के समय बासखेडी स्थित अपने घर के सामने बने सामुदायिक केन्द्र के पास एक कमरे में रेक्टीफाईड स्प्रिंट (ओवरप्रूफ) की मदद से अवैध रूप से शराब का निर्माण कर क्षेत्र में विक्रय करता है। इसके लिये आरोपी किसी लोडिंग वाहन में अवैध रूप से संग्रहित कर बांसबेडी तरफ गया है। सूचना पर विश्वास कर थाना क्षेत्र का बल रवाना होकर बासखेडी को जाते समय ग्राम सिपावरा सीमा स्थित एक खेत में बने एक कमरे के पास एक आदमी को प्लास्टिक के नीले रंग के ड्रमो को सरकाता हुआ दिखा ।आरोपी पुलिस वाहन देखकर विपरीत दिशा में खेतों में होकर मोके से फरार हो गया। मौके पर रखे प्लास्टिक के 200 लीटर क्षमता वाले कुल आठ ड्रमों को चैक करने पर सभी पूरे भरे तथा पैक पाये गये ,ड्रमो के ढक्कन खोलकर उसमे भरे रंगहीन तीव्र गंधयुक्त द्रव को चखकर देखने पर द्रव को रेक्टीफाईड स्प्रिंट (ओवरप्रूफ) होना पाया गया,जो यथास्थिति में मानव उपयोग के लिये हानिकारक होता है पाया गया।

उपरोक्त कृत्य आरोपी धारा 34(1),(2).49(A) आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से उपरोक्त सभी आठो ड्रम मय स्प्रिंट के मात्रा करीब 1600 लीटर मूल्य लगभग 8 लाख रूपये को जप्त किए गए। आरोपी के घर के सामने बने सामुदायिक भवन में ताला लगा था। आरोपी के परिजन की मदद से ताला खुलवाकर चैक करने पर सामुदायिक भवन में इन्टर कनेक्टेड समीप लगे कमरे जिसकी शटर में अंदर से ताले लगे थे को चैक करने पर कमरे में एक मदिरा भराई मशीन मिली व शटर के बाहर खड़ी टाटा सफारी कार को चैक करने पर उसमें कागज के सात खोखे मिले । खोखे खोलकर चैक करते प्रत्येक खोके के अंदर कुल मात्रा 63 लीटर कीमती करीब 22,000 रुपये के मिले अपराध से सम्बन्धित होने से उक्त शराब को भी जप्त कर अपराध क्र. 245\2021 का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । मामले में पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्र शुक्ल ने थाना प्रभारी ब्रजेश श्रीवास्तव को लाईन अटैच किया है।

पुलिस ने ग्राम सिपावरा में रहने वाले लखन कुमरावत के खेत पर स्प्रीट से भरे ड्रम जब्त किए हैं। नौकर से पूछताछ में उक्त ड्रम नरेन्द्र पिता मोहनलाल सरपंच ग्राम बांसखेड़ी के होना सामने आने पर बांसखेडी में कार्रवाई की गई। मौके पर एसपी सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, कलेक्टर आशीष सिंह, पहुंचे थे। पुलिस ने बांसखेडी सरपंच नरेन्द्र एवं उसके रिश्ते के भाई लखन पर प्रकरण दर्ज किया है।

एक समय में 11 क्वार्टर भरने की मशीन जब्त-
सीएसपी अश्विन नेगी के अनुसार शनिवार को जांच के दौरान आरोपी के कुए से 13 खाली ड्रम भी मिले हैं।आरोपी के खेत के मकान में शराब को क्वार्टर में भरने की मशीन लगी हुई थी। इस मशीन में एक समय में 11 क्वार्टर एक साथ भरे जा सकते हैं।पुलिस ने मशीन जब्त की है।

जहरीली शराब कांड में मरे थे 17-
पिछले वर्ष अक्टुबर में उज्जैन में जहरीली शराब कांड हुआ था। झिंझर नाम से प्रचलित शराब को पीने से 14 अक्टुबर से 17 अक्टुबर के बीच खाराकुंआ,जीवाजीगंज,महाकाल,कोतवाली थाना क्षेत्रों में 17 लोगों की मौत हुई थी।मामले में विशेष जांच दल गठित किया गया था।कुल 18 में से 4 पुलिस आरक्षकों को भी आरोपी बनाया गया था।करीब 4 से अधिक नगर निगम के अस्थाई कर्मी जहरीली शराब बनाकर बेचने के मामले में आरोपी हैं।

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