October 13, 2024

Encroachment Drive : गुरुवार को तोडे जाएंगे अवैध कालोनियों के अतिक्रमण,कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दिए कडी कार्यवाही के निर्देश

रतलाम,10 नवंबर (इ खबरटुडे)। जिले भर में जहां कहीं अवैध कालोनियां बनाई जा रही है,उनके निर्माणों को तोडा जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के समस्त नगरीय निकायों को इस सम्बन्ध में कडी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक गुरुवार से अतिक्रमण तोडने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों,नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए है कि वे अपने क्षेत्र में विकसित हो रही अवैध कालोनियों के निर्माणों को ध्वस्त करें। कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध कालोनाइजेशन के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई,तो उसके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही करने के प्रावधान भी म.प्र.नगर पालिक अधिनियम 1961 में दिए गए है।

कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों,नगर पालिका नगर पंचायतों के सीएमओ और रतलाम नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी भी नगरीय क्षेत्र में अवैध कालोनी बनना पाया जाता है,तो इसके लिए उस नगरीय क्षेत्र के अधिकारी तथा ग्र्रामीण क्षेत्र में वहां के तहसीलदार व उसके अधीनस्थ अमले को भी जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही सम्बन्धित अनुविभाग के एसडीएम की भी जिम्मेदारी है कि अवैध कालोनी प्रारंभ होने की सूचना मिलते ही उसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए।

कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया है कि यदि रतलाम नगर निगम क्षेत्र में कोई अवैध कालोनी बनना पाई जाती है तो इसके लिए सम्बन्धित इंजीनियर को जिम्मेदार माना जाएगा और उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त को निर्देश दिए गए है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश देकर स्वयं इसका पर्यवेक्षण करें।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद प्रशासनिक अमला अपने अपने क्षेत्र में बन रही अवैध कालोनियों के निर्माण तोडने की योजना बनाने में जुटा है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को रतलाम नगर समेत जिले के अन्य कई क्षेत्रों में अतिक्रमण तोडे जाएंगे।

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