May 7, 2024

Ratlam collector oreder: शिक्षा विभाग एक सप्ताह में जर्जर स्कूल भवनों की सूची प्रस्तुत करेगा,निर्देशों को गंभीरता से नहीं लेने पर जिला शिक्षा अधिकारी तथा बाजना, रावटी, सैलाना तहसीलदारों को शोकाज नोटिस,उर्वरक लाइसेंस किए निलंबित

रतलाम,31जनवरी(इ खबर टुडे)। रतलाम जिले में असुरक्षित एवं जर्जर भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा समय सीमा बैठक में शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की सूची प्रस्तुत करें। समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा उनके निर्देशों को गंभीरता से नहीं लेने पर जिला शिक्षा अधिकारी शर्मा तथा बाजना, रावटी एवं सैलाना तहसीलदारों को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, एसडीएम अभिषेक गहलोत, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले, सुश्री कृतिका भीमावद, जिला योजना अधिकारी वी.के. पाटीदार, कार्यपालन यंत्री पीएमजीएसवाय रणवीरसिंह तोमर, डूडा प्रभारी अरुण पाठक, जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच.चौधरी, डीपीएम डॉक्टर अजहर अली, एसएलआर सिसोदिया, आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर ने बैठक में निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग को वांछित भूखंड का आवंटन शीघ्र किया जाए ताकि स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हो सके। इस संबंध में सैलाना, बाजना तथा रावटी में देरी बरती जा रही है, जो गलत है। उक्त तहसीलदारों को शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे। कलेक्टर ने वैक्सीनेशन की समीक्षा की। रतलाम ग्रामीण, जावरा, सैलाना में अच्छा कार्य हुआ है परंतु आलोट, पिपलोदा, रतलाम शहर अभी थोड़े पिछड़े हैं।

अनमोल एप पर गर्भवती महिलाओं की एंट्री की समीक्षा भी की गई। बताया गया कि 4940 एंट्री की जा चुकी है, लक्ष्य लगभग 8000 एंट्री का है। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड निर्माण की भी समीक्षा की। सीईओ जिला पंचायत को लक्ष्य जारी करने के निर्देश दिए। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि आगामी 25 फरवरी को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की भी समीक्षा की। महाप्रबंधक उद्योग शर्मा ने बताया गया कि आवेदन लेकर चेक करके बैंकों को भेजा जा रहा है। उर्वरक उपलब्धता समीक्षा में बताया गया कि जिले में 1315 मेट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। रावटी में खाद की समस्या का निदान कर दिया गया है।

बैठक में कलेक्टर द्वारा कृषि विभाग के अधिकारी गोयल द्वारा सैलाना में एक ही व्यक्ति की दुकान पर बार-बार चेकिंग तथा नमूना लेने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। कहा कि इस संबंध में शिकायत आई है। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि बगैर एसडीएम को सूचित किए किसी दुकान से सैंपल नहीं लिए जाएंगे। प्रिकॉशन डोस लेने की समीक्षा में कलेक्टर ने तहसीलदारों को निर्देश दिए कि सभी पटवारियों, कोटवारों के शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत जीवन मिशन में सेमलिया ग्राम में नल जल योजना क्रियान्वयन की जानकारी कलेक्टर ने ली। कार्यपालन यंत्री पीएचई ने बताया कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के लिए पत्र भेजा जा चुका है, इसी प्रकार ग्रामीण एसडीएम द्वारा भी नोटिस जारी किया गया है।

बैठक में कलेक्टर ने बताया कि जनसुनवाई व्यवस्था के तहत नगर निगम के पास 778 आवेदन लंबित है जिनका निराकरण करने में देरी की जा रही है। जनसुनवाई अत्यंत महत्वपूर्ण एवं शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। निगमायुक्त इसमें ढिलाई नहीं बरते, तत्काल आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण करें।

उर्वरक लाइसेंस निलंबित
लाइसेंस अथॉरिटी तथा उप संचालक कृषि विजय चौरसिया द्वारा जिले के बाजना विकासखंड के मैसर्स सिद्ध गिरिराज ट्रेडर्स बाजना,मैसर्स जय किसान सुविधा केन्द्र अजमेरी गेट जावरा की फर्म का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मैसर्स श्री सिद्ध गिरिराज ट्रेडर्स बाजना द्वारा आवश्यकता से अधिक यूरिया प्रदाय करने तथा रतलाम जिले को आवंटित यूरिया अन्य प्रदेश में विक्रय करने के सम्बन्ध में 27 दिसम्बर 2021 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। मैसर्स श्री सिद्ध गिरिराज ट्रेडर्स बाजना द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 6 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 420 का उल्लंघन करने एवं अवैधानिक रुप से उर्वर का विक्रय करने के फलस्वरुप आगामी आदेश तक लाइसेंस निलंबित किया गया है।

इसी प्रकार कीटनाशी निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा उक्त फर्म से उर्वरक निर्माता नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. निर्मित 12:32:16 का नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजा गया था। परिक्षण में नमूना अमानक स्तर का पाए जाने तथा निर्माता कम्पनी एवं विक्रेता द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने के कारण कीटनाशी नियंत्रण आदेश में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लाइसेंस निरस्त किया गया है।

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