December 24, 2024

रतलाम / अपराध में लिप्त तीन आरोपी को किया जिला बदर

police

रतलाम, 23सितंबर (इ खबर टुडे)। आदतन आपराधिक प्रवत्ति में लिप्त गुंडे बदमाशों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए तीन आरोपियों को जिला बदर किया है। तीनो आरोपी रतलाम सहित पांच जिलों से बाहर रहेंगे।

जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना आलोट क्षेत्र अंतर्गत विक्रमगढ निवासी खलील पिता अबुल हमीद खां पठान, थाना माणकचौक रतलाम क्षेत्र अन्तर्गत केसरपुरा (पिपलौदा) निवासी राहुल पिता काना उर्फ कनीराम धनगर तथा हरमाला रोड निवासी अनवर उर्फ पिस्टर पिता जमील अहमद खोकर को 6-6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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