December 23, 2024

Ratlam criminals: जिले में सात आदतन अपराधियों को किया जिलाबदर, पांच जिलों में प्रवेश से प्रतिबंध

police

रतलाम,31 जनवरी (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत छह आदतन आरोपियों को जिला बदर की कार्यवाही की गई है। जिसमे तीन आरोपी को 1 वर्ष तथा चार आरोपियों को 6 माह के लिए पांच जिलों में प्रवेश से प्रतिबंध किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना दीनदयाल नगर रतलाम अंतर्गत धीरज शाह नगर हाल मुकाम थावरिया बाजार निवासी कुणाल पिता ईश्वरसिंह वाघेला को 6 माह,थाना बिलपांक अंतर्गत ग्राम कमेड निवासी आबिद पिता सिकंदर शाह को 6 माह, थाना सैलाना अंतर्गत बावड़ी निवासी बाला नंदराम पारगी को 6 माह, थाना माणक चौक अंतर्गत मोमिनपुरा निवासी सादिक उर्फ़ चूहा पिता अब्दुल शकूर घोसी को 1 वर्ष, थाना सैलाना अंतर्गत महात्मा गाँधी मार्ग निवासी सोनू उर्फ़ जयकुमार पिता राजेश प्रजापत को 6 माह, थाना स्टेशन रोड अंतर्गत शैरानी पूरा निवासी इस्लाम उर्फ़ इल्ला पिता शहजाद खान को 1 वर्ष तथा थाना माणक चौक अंतर्गत रामगढ़ निवासी राकेश उर्फ़ पप्पू पिता मन्नालाल सकलेचा को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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