December 24, 2024

Compensation/कोरोना से मृतक परिवार को देना होगा मुआवजा, राशि NDMA तय करे,SC का बड़ा आदेश

supreme court

नई दिल्ली,30 जून (इ खबर टुडे )। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए केंद्र सरकार और NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा है कि कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले हर शख्स के परिवार को मुआवजा दिए जाए।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट मे एक याचिका दायर की गई थी और मांग की गई थी कि देश में कोरोना से जान गंवाने वाले हर शख्स के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि लाखों परिवारों को 4-4 लाख का मुआवजा देना संभव नहीं है। इससे सरकार खजाने पर असर पड़ेगा और राज्यों के अन्य जरूरी काम रुक जाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को 6 सप्ताह के भीतर मुआवजा राशि तय करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि NDMA खुद तय करे कि कितनी राशि दी जा सकती है, लेकिन कुछ न कुछ मुआवजा तो देना जरूरी है।

NDMA को मुआवजा राशि तय करने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह COVID19 के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे।

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