आलेख-राशिफल

केंद्र सरकार की यूपीएस, दस हजार रुपये तक फिक्स पेंशन

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस लागू कर दी है। इसके तहत कर्मचारियों को दस हजार रुपये तक गारंटी पेंशन मिलेगी। इसके लिए कुछ शर्त भी रखी गई हैं। इसके अलावा यह एक विकल्प के रुप में हैं। कर्मचारी अपनी मर्जी से इसका चयन कर सकते हैं। इसके लिए कर्मचारियों को आवेदन करना होगा। इस पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना ओपीडी और नई पेंशन योजना एनपीएस के बीच संतुलन बनाना है। अब कर्मचारी अपनी मर्जी से किसी भी पेंशन योजना को चुन सकते हैं।


दस हजार रुपये पेंशन की गारंटी
यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत सरकार ने कर्मचारियों को दस हजार रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी है। इसके तहत कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्त व पात्रता भी रखी गई है। सरकार ने कर्मचारियों को विकल्प दिया है कि वह नई पेंशन योजना या फिर यूनिफाइड पेंशन योजना में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। यूपीएस के तहत प्रत्येक कर्मचारी की सेलरी का दस प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रुप में जमा होगा।

इसमें सरकार भी अपनी तरफ से 18.5 प्रतिशत का योगदान देगी। सबसे पहले कर्मचारी को अपनी बेसिक सेलरी का दस प्रतिशत इस पेंशन योजना के लिए देना होगा। इसके बाद ही सरकार अपना हिस्सा इस योजना में डालेगी। इसके अलावा कर्मचारी का कम से कम दस साल तक काम करना जरूरी है। दस साल से कम नौकरी करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए यह भी जरूरी है कि कर्मचारी के ​खिलाफ कोई एफआर 56(j) के तहत दंड नहीं दिया गया हो। इसके अलावा यदि आप 25 साल तक की नौकरी के बाद स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेते हैं, तो भी आप इस पेंशन के हकदार होंगे। इसमें एक मुश्त कम से कम दस हजार रुपये मिलेंगे। इसमें बेसिक और डीए का दस प्रतिशत पैसा पेंशन के रुप में मिलेगा।


कर्मचारियों के परिवार को भी लाभ
यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ कर्मचारियों के परिवार को भी मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60 प्रतिशत पैसा मिलता रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को छह हजार रुपये की पेंशन मिलती रहेगी।

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