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एससी-एसटी को अदालत ने दी बड़ी राहत : एसिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में पांच वर्ष आयु की मिलेगी छूट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के एससी-एसटी वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब मध्यप्रदेश के जो लोग एसिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भाग ले रहे हैं, उनको पांच वर्ष आयु सीमा में छूट मिलेगी। इससे प्रदेश के काफी लोगों को बड़ी राहत मिली है।


दमोह निवासी छोटेलाल अहिरवार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दा​खिल करके मांग की थी कि एससी-एसटी वर्ग को एसिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में पांच वर्ष आयु सीमा में छूट दी जाए। इसके लिए अहिरवार ने अनेक दावे भी पेश किए थे। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ ज​स्टिस सुरेश कुमार कैत तथा ज​स्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने इस आयु सीमा में छूट संबंधी याचिका पर सुनवाई की और छोटेलाल अहिरवार के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने यह भी आदेश दिए हैं कि चयन सूची के अलावा परिणाम को अंतिम फैसले के अधीन रखा जाएगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि एसिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया और खेल अ​धिकारी के पदों के लिए भर्ती परीक्षा 26 मार्च को होनी है, लेकिन आर​क्षित श्रेणी का होने के बाद भी उनको आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने कड़ा संज्ञान लिया और तुरंत परीक्षा में पांच साल की आयु सीमा में छूट देने के निर्देश दिए। इसके अलावा अदालत ने कुछ और मामलों में भी फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेजों को भी जांच और निर्देश दिए कि चयन सूची ओर परिणाम के अंतिम फैसले उन तक पहुंचाया जाए।


बड़ी राहत मिली
प्रदेश के लगभग तीन हजार लोगों को राहत
प्रदेश के लगभग तीन हजार युवाओं को इससे राहत मिलती नजर आ रही है। एसिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती परीक्षा 26 मार्च को होनी है। ऐसे में जो लोग आयु सीमा को पार कर गए थे, अब उनको पांच साल की छूट मिलने के बाद वह भी परीक्षा दे सकेंगे।

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