जिला पंचायत के सीईओ एवं एडीएम परस्पर लिंक अधिकारी होगें
रतलाम 20 जून (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बी.चन्द्रशेखर ने जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर (विकास) व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अपर कलेक्टर (राजस्व) व एडीएम के मध्य कार्य विभाजन कर दोनों को एक-दुसरे का लिंक अधिकारी नियुक्त किया है।
अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरजिन्दरसिंह, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन, विकास शाखा, सर्व शिक्षा अभियान, दिनदयाल अंत्योदय योजना, ग्यारह सुत्री कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनसम्पर्क निधि, समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन एवं नियमित समीक्षा, विडियो कांफ्रेसिंग, समाधान ऑनलाईन, परख, रात्रिकालीन विश्राम, कलेक्टर के अधिकार का उपयोग करते हुए पंचायत कर्मियों, ग्राम रोजगार सहायकों को पंचायत के अधिकार सौंपना, जिला योजना समिति, अंत्यावसायी, अनुसूचित जाति विकास निगम एवं विकलांग, डाईट, नोडल अधिकारी, जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति, शिक्षा समिति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, परिवार नियोजन, आदिवासी कल्याण विभाग के प्रभारी रहेगें। वे जिले में विकास कार्यो का पर्यवेक्षण, समन्वय एवं नियमित समीक्षा के भी प्रभारी रहेगें। हरजिन्दरसिंह विकास संबंधी विभागों में अंर्तविभागीय समन्वय कलेक्टर एवं जिला दण्डााधिकारी के द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो के साथ कार्यपालिक दण्डाधिकारी की भूमिका का भी निर्वहन करेगें।
अपर कलेक्टर राजस्व एवं अपर जिला दण्डाधिकारी कैलाश वानखेड़े, नगर विकास एवं नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यो के लिये अंर्तविभागीय समन्वय, पर्यवेक्षण, जिला शहरी विकास अधिकरण, नगर पालिका एवं नगरीय क्षेत्रों में कॉलोनाईजर रजिस्ट्रेशन एवं कॉलोनी विकास की अनुमति, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण, शस्त्र मरम्मत, विक्रय, क्रय, परिवहन एवं डुप्लीकेट शस्त्र लायसेंस जारी करने की अनुमति संबंधी सम्पूर्ण अधिकार, ड्रग लायसेंस, विशेष विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जिला विवाह अधिकारी, शासकीय कार्यालयों के आकस्मिक एवं नियमित निरीक्षण संबंधी कार्य देखेगें।
श्री वानखेडे पुलिस महानिरीक्षक(सुरक्षा ) से प्राप्त चरित्र एवं पूर्ववत सत्यापन नियोक्ता को भेजने हेतु सक्षम प्राधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र.भोपाल से संबंधित जानकारी एवं निर्देशों का क्रियान्वयन समायावधि में कराने हेतु नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, उच्च न्यायालय के खण्डपीठ में प्रस्तुत होने वाली याचिका द्वितीय अपील से संबंधित प्रकरणों एवं व्यवहार वादों प्रभारी अधिकारी, नियुक्ति आदेश जारी करने की शक्तियॉ, नजूल नवीनीकरण के प्रकरणों में कलेक्टर द्वारा स्वीकृति उपरांत नवीन पट्टो पर हस्ताक्षर करना, जिला कार्यालय एवं भू अभिलेख स्थापना के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, शासकीय कर्मचारियों की (स्थानांतरण एवं पद स्थापना को छोडकर) स्थापना संबंधी सम्पूर्ण अधिकार, जिला कार्यालय एवं भू अभिलेख स्थापना के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित सम्पूर्ण वित्तिय अधिकार, तीन माह तक के अर्जित अवकाश स्वीकृत करने, वेतन वृध्दि स्वीकृत करने, सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई अभिलेख एवं अंतिम विकर्षण की स्वीकृति, निर्धारित सीमा अंतर्गत पी.ओ.एल.,दूरभाष, विद्युत देयकों के भुगतान की स्वीकृति, अनाज त्यौहार अग्रीम स्वीकृति संबंधी सम्पूर्ण अधिकार रहेगें।
श्री वानखेड़े के पास 50 हजार तक की स्वीकृति के अधिकार (जिला निर्वाचन एवं स्थानीय निर्वाचन कार्यालय सहित), सड़क दुर्घटना मामले में राहत स्वीकृति के अधिकार, खनिज शाखा, खाद्य शाखा एवं अल्प बचत से संबंधित कलेक्टर के समस्त वित्तिय अधिकार भी रहेगें। वे उच्च शिक्षा, ई-गवर्नेस, लोक सेवा प्रबंधन, तम्बाकु, धु्रमपान निषेध कार्य, सामाजिक कार्य, रेडक्रास, पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट के कार्य भी देखेगें। श्री वानखेड़े जिला सत्कार अधिकारी एवं जिला सतर्कता अधिकारी भी होगें। वे होमगार्ड, जिला जेल, उपजेल, त्यौहार एवं मेले का प्रबंधन, शांति समिति, केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय संबंधी कार्य भी देखेगें।श्री वानखेड़े कलेक्टोरेट की विभिन्न निर्दिष्ट शाखाओं के नस्ती कार्य को कलेक्टर की हैसियत से अंतिम रूप देगें।
ऐसे विभाग जिनकी गतिविधियॉ, कार्यक्रम, योजना जिला पंचायत के माध्यम से गतिशील हैं उनकी नस्तीयॉ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रतलाम के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेगी। ऐसे अन्य विभाग जिनमें कलेक्टर एवं राजस्व स्तर से निर्णय लिया जाना हो कि नस्तीयॉ अपर कलेक्टर राजस्व जिला रतलाम के माध्यम से प्रस्तुत की जावेगी। जिला कार्यालय तथा निर्वाचन की कलेक्टर को प्रस्तुत होने वाली समस्त शाखाओं, नस्तीयॉ अपर कलेक्टर राजस्व के माध्यम से प्रस्तुत की जावेगी।