कलेक्टर ने बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिए सख्त निर्देश,जिले में प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान के पास लाइसेंस होना चाहिए
रतलाम 23 जनवरी(इ खबर टुडे)। रतलाम जिले में प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान के पास शासन द्वारा निर्धारित लाइसेंस होना चाहिए। प्रत्येक तहसील में 500 लाइसेंस बनाने का लक्ष्य तय करके कार्य करे।
उक्त निर्देश कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा सोमवार को आयोजित बैठक में दिए गए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना बड़े खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरे, महिला बाल विकास अधिकारी रजनीश सिन्हा, जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती नीरजा श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि उनके द्वारा स्वयं फील्ड में जाकर दुकान के लाइसेंस चेक किए जाएंगे। यदि किसी दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं पाया गया तो जिम्मेदारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की होगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मिलावट के विरुद्ध अभियान के तहत आमजनों को मिलावट के बारे में जागरूक किया जाए।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मिलावटियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विभाग जागरूक रहें। अपने सूचना स्रोतों का उपयोग करके मिलावट करने वालों के विरुद्ध छापामार कार्रवाई की जाए।
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी बगैर किसी दबाव के कार्य करते हुए बड़े प्रतिष्ठानों पर भी सतत कार्रवाई करें, वहां से नमूने लेकर प्रयोगशालाओं को भिजवाई जाएं।
प्रयोगशालाओं से भी समय पर रिपोर्ट मिले, इसकी मानिटरिंग की जाए। प्रत्येक खाद्य औषधि प्रशासन अधिकारी के पास स्वयं के लक्ष्य हो, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से कार्रवाई की जाए।