November 25, 2024

निर्वाचन दायित्वों का गंभीरता से निर्वाह करें-कलेक्टर डा.गोयल

अधिकारियांे एवं कर्मचारियों के दायित्वों का निर्धारण किया गया

रतलाम, 17 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा.संजय गोयल ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में अधिकारियों एवं कर्मचरियों के दायित्वों का निर्धारण करते हुए सभी को ताकीद किया है कि अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक पालन करें। उन्होंने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष मंे आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में चर्चा एवं समीक्षा करते हुए निर्देश जारी किए। डा.गोयल ने कहा कि पंचायत राज निर्वाचन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उदासीनता पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

सर्वोत्तम भवन को मतदान केद्र के रूप में चुनें

       जिला निर्वाचन अधिकारी डा. संजय गोयल ने त्रिस्तरीय पंचायत राज निर्वाचन के होने वाले मतदान के लिए  सबसे बेहतर विकल्प के रूप में मौजूद भवन का चयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक रूप से प्रयोग में आ रहे मतदान क्रेद्रंों के स्थान पर उसी परिसर में या उसके निकटस्थ स्थान पर किसी नवीन भवन अथवा कक्ष का निर्माण हुआ हो तो उसे मतदान क्रेद्र के रूप में चयनित कर जिला निर्वाचन कार्यालय को दो दिवस में सूचित किया जाए ताकि मतदान क्रेद्र स्थल के परिवर्तन संबंधी सूचना जारी की जा सके। राजस्व अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के साथ बैठकर एक-एक मतदान केद्र वार ग्राम पंचायत सचिव एवं पटवारी के साथ मतदान क्रेद्र स्थल के संबंध में चर्चा कर बेहतर विकल्प चयनित किया जाना सुनिश्चित करें।
कर्तव्य निर्वहन आदेश तीन दिवस में जारी करें
ढा.गोयल ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त अनुविभागीय अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि पंचायत निर्वाचन में जिन शासकीय सेवकों की ड्यूटी लगाई गई है उनके आदेश तीन दिवस में जारी कर जिला सूचना केेंद्र को इसकी सूचना दें। इसके बाद किसी भी शासकीय सेवक की ड्यूटी के आदेश अपर कलेक्टर के अनुमोदन के बगैर जारी नहीं किए जाएंगे। यदि 19 दिसम्बर के बाद कोई आदेश बिना अपर कलेक्टर के अनुमोदन के जारी किया जाता है तो वह जिला निर्वाचन आधिकारी के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा।

अवकाश पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा.संजय गोयल ने सामान्य प्रशासन विभाग के व्दारा जारी निर्वाचन निर्देशानुसार जिले में पंचायत निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने की अवधि तक रतलाम जिले में केन्द्र, राज्य शासन,केन्द्र तथा राज्य शासन के उपक्रम,स्वायत्तशासी संस्थाओं,नगरीय निकायों तथा शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों में सेवारत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अवकाश पर जाने को प्रतिबंधित किए जाने संबंधी आदेश जारी किए है। कोई भी कर्मचारी जिला निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति अथवा सहमति के बगैर अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।

शासकीय वाहन अधिग्रहित

आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाने से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा.संजय गोयल व्दारा विभिन्न कार्यालय प्रमुखों को आदेश जारी कर  जिला पंचायत, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम विकास प्राधिकरण, भूमि विकास बैंक,जनपद पंचायत रतलाम,जावरा, पिपलौदा, आलोट,सैलाना एवं बाजना,कृषि उपज मंडी रतलाम, जावरा,आलोट,ताल व सैलाना के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के राज्य शासन व्दारा उपलब्ध कराए गए वाहनों को अधिग्रहित कर कलेक्ट्रेट परिसर में अपर कलेक्टर कैलाश वानखेडे के नियंत्रण में तत्कल भेजने के निर्देश दिए गए है।
प्रत्येक मतदान दल में पांच कर्मचारी शामिल रहेंगे
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की व्यापकता को मद्देनजर रखते हुए मतदान दल में पांच सदस्य रहेंगे।पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त प्रत्येक मतदान दल में चार सदस्य रहेंगे।प्रत्येक मतदान केद्र में दो प्रकोष्ठ रहेंगे।इसलिए मतदान दल में एक सदस्य को अतिरिक्त रूप से नियुक्त किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मतदान दल में पीठासीन अधिकारी के साथ मतदान अधिकारी क्रमांक एक,दो एवं तीन सामान्य तौर पर कार्य करते हैं।

अन्य विकासखण्ड में ड्यूटी लगेगी

त्रिस्तरीय पंचायत राज निर्वाचन में मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखे जाने हेतु समस्त मतदान अधिकारियों के विकासखण्ड परिवर्तित किए जाएंगे। किसी भी मतदान अधिकारी की ड्यूटी उसी विकासखण्ड में नहीं लगेगी जहां वह पदस्थ है अथवा कि जिसमें वह निवासरत है। यह भी संभावित है कि मतदान अधिकारियों को एक से अधिक चरणों में कर्तव्य निर्वहन करना पड़ सकता है।

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