December 25, 2024

Ratlam/अपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाला आरोपी जिला बदर

wanted

रतलाम 08 दिसम्बर (इ ख़बर टुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत एक आरोपी को जिला बदर किया है।

जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना दीनदयाल नगर रतलाम के दीपक उर्फ दीपला पिता कैलाश गामड निवासी मोतीनगर को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds