आम आदमी की हुई सुनवाई
जनसुनवाई में 170 आवेदनों का निराकरण
रतलाम,1जुलाई (इ खबरटुडे)। कलेक्टर डा.संजय गोयल ने आज यहां आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में कुल170 आवेदन प्राप्त हुए। सुनवाई के दौरान संयुक्त कलेक्टर आर.के.नागराज, एस.के.मिश्रा एवं एसडीएम रतलाम सुनील कुमार झा भी बतौर सहयोगी अधिकारी मौजूद थे।
ताल तहसील से आई गरीब अनुसूचित जाति की विधवा रामीबाई ने उसके प्लॉट पर लोगों द्वारा कब्जा कर लिया जाने का दर्द बयान किया।कलेक्टर ने इस मामले की जांच तहसीलदार ताल को सौंपी है। गोपाल गोशाला न्यास के योजना क्रमांक-30 में नगर निगम द्वारा की गई नीलामी में खरीदी जमीन की पूरी राशि जमा कर देने के बावजूद बार-बार अनुरोध करने पर भी अक्षय को न तो आधिपत्य प्राप्त हुआ है और न ही विक्रय विलेख का संपादन कराया गया है। कलेक्टर ने प्रकरण आयुक्त नगर निगम श्री सोमनाथ झारिया को भेजे जाने के साथ ही निराकरणकी समय-सीमा भी निर्धारित की। जन सुनवाई में पहुंची जिला चिकित्सालय की स्टाफ नर्स ब्यूटी कविराज ने शिकायत की कि उनकी परिवीक्षा अवधि तीन साल में समाप्त होनी थी और उनका वेतन निर्धारण किया जाना था तथापि न तो उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई और न ही वेतन निर्धारण और वेतन वृध्दि के संबंध में किसी प्रकार के आदेश जारी किए गए। डा.गोयल ने यह मामला समय-सीमा निर्धारण करते हुए सीएमएचओ को सौंपा है।
ग्राम काजाखेड़ी से आई मिथलेश कुंवर ने कलेक्टर को बताया कि कपिलधारा योजना में 2010-11 में स्वीकृत कुंए में मजदूरी करने वाले मजदूरों का भुगतान अब तक नहीं हो सका है। इस बारे में जनपद सीईओ को कई बार आवेदन देने का भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। इस पर कलेक्टर डा.गोयल ने सीईओ जिला पंचायत अर्जुनसिंह डावर को इस आवेदन को तत्काल श्रेणी में मानते हुए निराकरण सुनिश्चित करने को कहा है। आलोट तहसील के ग्राम कराड़िया की कलाबाई की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा ताकत के बलबूते कब्जा कर लिया गया। यह मामला एसडीएम आलोट को भेजा गया। सैलाना तहसील के ग्राम सेमलखेड़ा से आए विरजी भील ने कलेक्टर को बताया कि उनकी ढ़ाई बीघा जमीन दस वर्ष पूर्व गिरवी रखी गई थी जिसके एवज में प्रतिप्रार्थी ने उन्हे बीस हजार रूपए दिए थे। अब आर्थिक स्थिति ठीक होने पर जब वे 20 हजार रूपए के साथ अपनी जमीन वापस लेने गए तो उनसे दो लाख रूपए मांगे गए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने एसडीएम सैलाना को साहूकार अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैैं।
धामनोद निवासी 70 वर्षीय मेहताबबाई ने उनकी मालिकी की कृषि भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने,मारपीट करने और धमकियां देने का दुख कलेक्टर को सुनाया। कलेक्टर ने उनकी सारी बात पूरे धैर्य से सुनी और पास ही मौजूद एसडीएम रतलाम सुनील कुमार झा को आवश्यक दण्डात्मक एवं न्यायालयीन कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिले की पिपलौदा तहसील के बड़ायलामाताजी से आए मांगीलाल ने बताया कि उनकी जमीन पर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है और तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बावजूद भूमि का कब्जा एक वर्ष बाद भी उन्हे नहीं मिल सका। इस मामले में कलेक्टर डा.गोयल ने एसडीएम जावरा को शिकायत का परीक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम को ताकीद की है कि यदि आवेदक सही है तो इण्डियन पिनल कोड की धारा 188 के तहत संबंधित के विरूध्द प्रकरण न्यायालय में दर्ज करें और उसके द्वारा किया गया कब्जा भी हटाएं।
ग्राम घोडाखेड़ा,लखनगढ़ और शिमलापाड़ा के ग्रामीणों ने कुछ लोगों द्वारा बिजली का तार नहीं लगाने देने की शिकायत की। कलेक्टर ने अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कंपनी धर्मेन्द्र पाटीदार को शिकायत की जांच करने और सही पाए जाने पर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। गांव की नल-जल योजना के नलकूप के आसपास का अतिक्रमण हटवाने की फरियाद लेकर पहुंचे व्यक्ति से जानकारी लेने के बाद डा.गोयल ने संबंधित तहसीलदार को मामले में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। सैलाना तहसील की पंचायत चावडाखेड़ी में रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति के संबंध में लगाई गई आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं किए जाने के एक मामले में कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को मामले का परीक्षण करने के निर्देश दिए।