धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा
जीआरपी पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया
रतलाम, 23 मई(इ खबरटुडे)। झाबुआ से नागपुर ले जा रहे आदिवासी बच्चों के मामले में जीआरपी पुलिस ने जांच में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद नौ लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मंगलवार को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सात आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एक नाबालिग आरोपी को बाल न्यायालय में पेश किया गया। अब पुलिस आरोपी अलकेश को रतलाम लाकर पुछताछ करेंगी। इधर रतलाम में उतारे गए बच्चों को बाल कल्याण समिति से उनके पालकों को भी सौंपने की कार्रवाई की गई।
उल्लेखनीय है कि रविवार रात आरपीएफ ने 59 बच्चों को मेमू ट्रेन से उतारा था। झाबुआ के विभिन्न गांवों के इन आदिवासी बच्चों को ट्रेन द्वारा रतलाम लाया गया था और यहां से बस से इन्दौर और फिर वहां से नागपुर ले जाया जाने वाला था। आरपीएफ द्वारा बच्चों को ट्रेन से उतारे जाने के बाद यह मामला शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के हवाले कर दिया गया था। मौके पर विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी बडी संख्या में पंहुच गए थे। इनका आरोप था कि इन आदिवासी बच्चों का धर्मान्तरण करने के लिए ले जाया जा रहा है। जीआरपी पुलिस ने बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन को हवाले कर दिया था, वहीं इन बच्चों को ले जाने वाले व्यक्तियों को जीआरपी ने अपनी हिरासत में ले लिया था।
जीआरपी पुलिस ने धर्मांतरण की आंशका में मामले की जांच शुरु की वहीं डीआईजी अविनाश शर्मा और जिला पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने भी सोमवार को बच्चों को ले जाने वाले केयरटेकरों से पुछताछ की थी। पुछताछ और जांच के बाद जीआरपी पुलिस ने सोमवार रात को नौ व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया। जीआरपी के डीएसपी ध्रुवराज सिंह चौहान ने बताया कि जीआरपी टीआई अभिषेक गौतम द्वारा की गई जांच के बाद प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि इन बच्चों के धर्मान्तरण का प्रयास किया जा रहा था। इसलिए फिलहाल नौ आरोपियों के विरुध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। जीआरपी पुलिस ने बच्चों को नागपुर ले जा रहे विजय गोरसिंह मइड़ा, नितिन जोगडिय़ा मंडोर, लालू कमला, पांगू वेस्ता वसुनिया, शर्मिला छगन डामोर, सविता पेमा भूरिया, पास्टर अमिया पॉल और अल्केश सहित एक नाबालिग के खिलाफ 363, 34 और म.प्र. धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 में केस दर्ज किया है।
अलकेश से रतलाम लाकर होगी पुछताछ
जीआरपी थाना प्रभारी अभिषेक गौतम ने बताया कि जीआरपी पुलिस अब इस मामले में आरोपी अलकेश को रतलाम लाकर पुछताछ करेगी। अलकेश को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जीआरपी पुलिस का झाबुआ गया दल भी इस मामले में जानकारी एकत्र कर लौट आया है। जीआरपी पुलिस अब उपलब्ध जानकारियों के आधार पर जांच को आगे बढाएगी। गिर तार आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सात आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
बच्चों को पालकों को सौपा
रतलाम में उतारे गए बच्चों को पालक उन्हे लेने के लिए रतलाम पहुंचे। मंगलवार को बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों के पालकों से आईडी लेकर बच्चों को उन्हे सौंपा गया।