November 16, 2024

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत विवाह 4 मार्च को बिरमावल में

रतलाम 25 फरवरी(इ खबरटुडे)।मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत जनपद पंचायत रतलाम के ग्राम  बिरमावल में 04 मार्च 2016 को विवाह का आयोजन किया जायेगा। विवाह से संबंधित आवेदन जनपद पंचायत रतलाम/बिरमावल में 01 मार्च 2016 तक जमा किये जा सकते है।

जनपद पंचायत रतलाम के बाहर से निकाय की कन्या को अपने निवास के निकाय से समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल पर पंजीयन उपरांत ही शामिल किया जायेगा। उल्लेखनीय हैं कि योजना के अंतर्गत कन्या के नाम दस हजार रूपये की राशि पॉच वर्ष के लिये फिक्स डिपोजिट की जाती हैं, पॉच हजार रूपये की राशि विवाह सामग्री एवं सात हजार रूपये गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के बचत खाते में जमा किये जाते है।
उक्त जानकारी देते हुए जनपद पंचायत सीईओ लक्ष्मणसिंह डिंडोर ने बताया कि पात्रता अनुसार कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के निवासी होकर गरीब, जरूरत मंद, निराश्रित, गरीबी रेखा, श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत हितग्राही हो, कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं वर की उम्र 21 वर्ष हो, विधवा की स्थिति में पूर्व पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्तता की स्थिति में न्यायालयीन आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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