01 जनवरी 2016 को 18 वर्ष के होने वाले व्यक्तियों के नाम भी अब मतदाता सूची में शामिल किये जायेगें
रतलाम 10 दिसम्बर(इ खबरटुडे)।आगामी 01 जनवरी 2016 को 18 वर्ष के होने वाले व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किये जायेगे। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिये जारी अपील में कहा हैं कि मतदाता सूची में नाम शामिल कैसे कराया जाये,इसकी जानकारी सभी नागरिकों को विशेषकर जिनकी उम्र 18 वर्ष होने वाली हैं या हो गई है। उन्हें अवश्य रखना चाहिये।
मतदाता सूची प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में तैयार की जाती हैं तथा उसे अद्यतन किया जाता है। मतदाता सूची के अद्यतन करने के लिये सभी जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टरर्स/जिला दण्डाधिकारी) तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (सभी उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार) को 01 जनवरी 2016 की स्थिति में मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है।
सभी ग्रामों में तथा शहरी क्षेत्रों में सभी वार्ड मोहल्लों में मतदान केन्द्र बनाये गये है
इस कार्यक्रम में तहत् 01 जनवरी 2016 की स्थिति में जो व्यक्ति 18 वर्ष का होने वाला है। वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिये फार्म नम्बर 6 भरकर निकट के मतदान केन्द्र पर बूथ लेवल ऑफीसर (बीएलओ) को भरकर दे सकते है। प्रदेश में प्राय: सभी ग्रामों में तथा शहरी क्षेत्रों में सभी वार्ड मोहल्लों में मतदान केन्द्र बनाये गये है। हाल ही के चुनाव में जॉ पर मतदाता मतदान करने गये थे,उस शाला, कॉलेज/भवन में स्थित मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल ऑफीसर मतदाता सूची लेकर दिनांक 02.11.2015 से 15.12.2015 तक कार्यालयीन समय में उपस्थित रहकर फार्म प्राप्त कर रहे है।
आपका फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए
बीएलओ के पास र्फा नम्बर 6, 7, 8, 6(क) व 8(क) भी उपलब्ध रहेगें। बीएलओ को जब मतदाता सूची में नाम जोडने हेतु फार्म 6 भरकर दे उस समय बीएलओ से फार्म जमा करने की पावती रसीद अवश्य लें तथा बीएलओ का नाम व मोबाईल नम्बर और जिस भवन में जिस मतदान केन्द्र पर फार्म जमा किया है। उसकी जानकारी अवश्य अपने पास रखें। ध्यान रहे आपका फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 11 जनवरी 2016 को किया जायेगा। दिनांक 11.01.2016 को मतदान केन्द्र पर बीएलओ के पास अंतिम प्रकाशन की सूची उपलब्ध रहेगी। आप जाकर अवश्य पता लगा लें कि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल हो गया है। यदि आपने फार्म नम्बर 6 में अपना मोबाईल नम्बर अंकित किया हैं तो आपको नाम शामिल होने की जानकारी आपके मोबाईल नम्बर पर एसएमएस द्वारा प्राप्त हो जायेगी। यदि आपको मोबाईल नम्बर पर जानकारी प्राप्त नहीं होती हैं तो जहॉ पर आपने फार्म जमा किया है उस बीएलओ से सम्पर्क कर सकते है। यदि इसमें आपको कोई कठिनाई आती हैं तो आपके क्षेत्र के तहसीलदार/नायब तहसीलदार या जिले के कलेक्टर से आप जानकारी प्राप्त कर सकते है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (म.प्र.) की वेबसाईट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर भी अंतिम प्रकाशन की मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी। उसमें आपका नाम शामिल हैं या नहीं सर्च की सुविधा का उपयोग कर वोटर आईडी नम्बर लिखकर या नाम लिखकर मतदाता सूची में नाम की जानकारी देख सकते है। यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई होती हैं तो टोल फ्री नम्बर 1950 की सुविधा भी उपलब्ध हैं, इस नम्बर पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर जन शिकायत की विंडो भी उपलब्ध हैं, उसमें भी शिकायत/फीडबेक दर्ज किया जा सकता है। आपको जो मतदान का अधिकार है। उस अधिकार का उपयोग करने के लिये मतदाता सूची में नाम जरूरी हैं, यह जानकारी सभी को होना चाहिये।
सभी नागरिकों से अनुरोध हैं कि कृपया आप अपने परिवार के तथा पड़ोसी परिवारों के सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष के हो गये है अथवा 01 जनवरी 2016 को होने वाले हैं, उन सभी का मतदाता सूची में नाम शामिल हो गया है इसकी पुष्टि करे तथा मतदाता सूची में नाम देखने तथा शामिल करवाने के लिये सभी को प्रेरित करें।
मतदाता सूची को शुध्द बनाने के लिये अपनी प्रविष्टियों को शुध्द करा सकते है। इसके लिये फार्म 8 में आवेदन करें। मतदाता सूची में दोहरी /बहुल प्रविष्टियॉ हटाने के लिए फार्म 7 में आपत्ति दजै कराये।