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पीएम आवास योजना के बदले नियम–लाल डोरे में रहने वाले परिवार भी ले सकेंगे लाभ

Changes in PM Housing Scheme rules — Families living in red tape will also be able to benefit.

प्रधानमंत्री (पीएम) अवास योजना 2.0 शहरी को लेकर वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदनों के बीच हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर आल ने पत्र जारी करके नए नियम-शर्तों से अवगत कराया है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक सितंबर 2024 को लॉन्च की थी, इसलिए इसी तिथि को कट आफ माना जाएगा और इस तिथि तक आवेदकों की तरफ से किसी भी योजना का लाभ न उठाया हो। वहीं, लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्रों में रहने वालों के लिए नियम सरल किए हैं। नगर निगम रोहतक के सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (सीपीओ) जगदीश चंद्र ने बताया कि सात बिंदुओं पर सरकार ने नए सिरे से स्थिति स्पष्ट की है। सरकार के पत्र के अनुसार जल्द ही आवेदन करने वालों की वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए घर-घर पहुंचकर जांच होगी। यदि आवेदन में दी जानकारियां झूठी निकलीं तो आवेदन रद किए जा सकते हैं।


पीएम आवास योजना को लेकर सरकार ने पक्के मकान की श्रेणी में कंक्रीट की छत, पक्की ईंटों से निर्माण या सीमेंट की चिनाई के साथ छत में लगे पत्थरों को शामिल किया है। सेमी पक्के मकान में पक्के निर्माण की स्थिति में लेकिन छत अन्य मैटेरियल जैसे गार्डर, कड़ी या फिर मिट्टी की छत निर्मित हो शामिल किया गया है।


तीसरी श्रेणी में कच्चे मकान को शामिल किया है, जिसमें दीवार और छत बांस, पॉलीथिन आदि से निर्मित हो। वहीं, अवैध कालोनियों, अतिक्रमण वाले क्षेत्रों या कालोनी वालों को संबंधित योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रापर्टी आईडी का साक्ष्य देकर कर होगा आवेदन
सीपीओ जगदीश चंद्र का कहना है कि लाल डोरा या फिर आबादी देह क्षेत्र में कोई पैतृक संपत्ति पर रह रहा है तो पीएम आवास योजना शहरी के लिए आवेदन करना चाहता तो अब नियम सरल किए हैं। सबसे अच्छा बदलाव यह हुआ है कि मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं हैं तो इस श्रेणी में शामिल संपत्ति मालिक नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पालिकाओं से प्राप्त प्रापर्टी आईडी का दस्तावेज साक्ष्य के रूप में दिखा सकेंगे। प्रापर्टी आईडी से ही योजना में आवेदन के बाद योजना का लाभ पाया जा सकेगा।

अब घर-घर पहुंचकर जल्द होगी जांच
आवास योजना के तहत तीन श्रेणियों में आवेदन किए जा रहे हैं। बेनीफिशरी लेड कंट्रक्शन(बीएलसी) के तहत ईडब्ल्यूएस (इकोनोमिकल वीकर सेक्शन) श्रेणी वाले शामिल हैं और ढाई लाख रुपये तीन किस्तों में आर्थिक मदद मिलेगी। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (आईएसएस) और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप (एएचपी) योजना भी हैं।

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