
Gold limit update: Do not keep so much gold at home, the income tax department will impose a heavy tax.
CBDT gold limit rules: भारत देश में सोना (Gold) लोगों की पहली पसंद माना जाता है। विवाह शादी के अवसर पर भी देश में सोने की खूब खरीदारी होती है। इसके अलावा लोगों द्वारा अपने शौक पूरे करने हेतु भी काफी मात्रा में सोने की खरीदारी की जाती है। सोने की खरीदारी में महिलाएं पुरुषों से भी आगे हैं।
लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि घर पर सोना रखने की भी आयकर विभाग द्वारा एक लिमिट निर्धारित की गई है। आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई लिमिट (gold limit update) से अधिक सोना अगर किसी घर में रखा जाता है तो उस पर भारी-भरकम टैक्स भी लगाया जा सकता है।
भारत में ज्यादातर लोग शादी या किसी शुभ अवसर पर ही सोने की खरीदारी करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपने बच्चों की शादी के लिए पहले से ही सोना खरीदकर घर पर रख लेते हैं।
लेकिन सोने की खरीदारी करने के दौरान ये लोग भूल जाते हैं की आयकर विभाग (income tax gold limit) द्वारा घर पर सोना रखने की एक लिमिट निर्धारित की गई है। उस लिमिट से अधिक सोना रखने पर आपको आयकर विभाग को भारी टैक्स भी देना पड़ सकता है।
आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई लिमिट के अनुसार आप इतना सोना रख सकते हैं घर पर
देश के अंदर घर पर सोना रखने हेतु आयकर विभाग (income tax) द्वारा एक लिमिट निर्धारित की गई है। अगर लिमिट से अधिक सोना घर में रखने पर आपको इनकम टैक्स विभाग को जवाब देे के साथ टैक्स (Tex)भी चुकाना पड़ सकता है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के अनुसार एक लिमिट तक सोना घर पर रखने पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन निर्धारित लिमिट से अधिक अगर किसी घर पर सोना रखा जाता है तो आयकर विभाग (income tax department) उसे पर टैक्स लगा सकता है।
आयकर विभाग के अनुसार
अविवाहित महिलाएं घर में 250 ग्राम सोना (Gold) और अविवाहित पुरुष घर पर अधिकतम 100 ग्राम सोना रख सकते हैं।
इसके अलावा विवाहित महिलाएं अपने घर पर अधिकतम 500 ग्राम सोना और विवाहित पुरुष अपने घर पर अधिकतम 100 ग्राम सोना ही रख सकते हैं। अगर आपने भूलकर भी आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई घर पर सोना रखने की लिमिट से अधिक गोल्ड रखा तो आपको भी टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
सोना बेचने पर लगाए जाते हैं दो प्रकार के टैक्स
CBDT के सर्कुलर के हिसाब से सोने की बिक्री करने पर दो प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं।
अगर आप भी सोना बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आप खरीदारी करने के बाद इसे 3 साल में बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCGT) और 3 साल से अधिक समय के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCGT) देना होगा। अगर आप भी सोना खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो आपको सोने की बिक्री पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाले इन दो प्रकार के टैक्स के बारे में जानकारी होना आवश्यक है।