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मिजोरम में शराबबंदी में भी बेच सकेंगे बीयर और शराब–शराब अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाएगी सरकार

देश के एक प्रदेश में अब शराबबंदी के दौरान भी बीयर और शराब बेच सकेंगे। इसको लेकर सरकार विधेयक लेकर आएगी। मिजोरम की जोरम पीपल्स मूवमेंट सरकार शराब और बीयर पर संशोधन बिल लाएगी।

मुख्यमंत्री लालदुहोमा की सरकार मौजूदा मिजोरम शराब अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए विधेयक लाएगी। इसको लेकर विभागीय मंत्री लालन गिहलोवा हमार उस बिल को पेश करेंगे, जिसमें राज्य के भीतर उत्पादन होने वाले चावल और फल से बनी शराब और बीयर की बिक्री, वितरण और निर्माण की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

यह केवल लाइसेंस धारकों के लिए होगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 2025-26 के बजट को पेश करने के बाद कहा कि उनकी सरकार शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं देगी, लेकिन राज्य में स्थानीय रूप से उत्पादित शराब और बीयर की बिक्री को नियंत्रित करेगी।

सरकार ने मार्च 2024 में विधानसभा में यह जानकारी दी थी कि वह राज्य के शराब प्रतिबंध कानून की समीक्षा करेगी, जो राज्य में शराब की बिक्री और खपत को प्रतिबंधित करता है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी अपीलों पर विचार नहीं करेगी।
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वर्ष 2019 में किया था शराब पर प्रतिबंध
सरकार ने मिजोर में वर्ष 2019 में शराब पर प्रतिबंध फिर से लागू कर दिया था। इससे पहले भी राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था। वर्ष1984 में मिजोरम निषेध अधिनियम, 1973 के तहत शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 1987 में उन्हें बंद कर दिया गया। 1995 में मिजोरम पूर्ण शराब प्रतिबंध अधिनियम लागू किया गया, जो 20 फरवरी 1997 को पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर वर्ष 2015 में एक नया कानून अधिसूचित किया गया, जिसने राज्य में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी।

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