सबूत को प्रभावित कर सकते हैं आरोपी
बहुचर्चित माली कुआं स्थित कुएं में आत्महत्या का मामला
आरोपी ननंद का जमानत आवेदन निरस्त
रतलाम, 23 जनवरी(इ खबर टुडे)। बहुचर्चित माली कुआं के सार्वजनिक कुएं में नवविवाहिता के डूबने के मामले में मृतिका की ननंद प्रीति उर्फ शिल्पा पति जितेंद्र राठौर निवासी जुनी कलाल सरी का जमानत आवेदन तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बरखा दिनकर ने निरस्त कर दिया है।
अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी प्रीति द्वारा ब्रेन हेमरेज एवं लकवा रोग से ग्रसित होने पर जमानत का लाभ देने का आवेदन प्रस्तुत किया था। आरोपी पति के द्वारा मारपीट करने एवं दहेज लाने एवं मानसिक रूप से परेशान करने की बात को लेकर नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी।
मृतिका ने अपनी भाभी को मृत्यु के पूर्व व्हाट्सएप मैसेज किया था जिसमें लिखा था कि वह परेशान हो गई है। श्री त्रिपाठी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होना दर्शित नहीं है। अपराध में आरोपी की भूमिका दर्शित है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं। श्री त्रिपाठी के तर्क सुनकर न्यायाधीश ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।