छूटे हुए सर्विस वोटर-लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे
भोपाल 4सितम्बर(इ खबरटुडे)। वोटर-लिस्ट में नाम जुड़वाने से छूटे सर्विस वोटर भी संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। सर्विस वोटर की नामावली का प्रकाशन विगत 31 जुलाई को किया गया था। इस तिथि के बाद जो सर्विस वोटर अपना नाम लिस्ट में जुड़वाने से वंचित रह गये थे, वे अब नाम जुड़वा सकेंगे। ऐसे सर्विस वोटर, जिनकी आयु एक जनवरी, 2016 के मान से 18 वर्ष या अधिक होगी तथा जिनके नाम एक से ज्यादा जगह होंगे, वे अपना नाम जुड़वा सकेंगे। स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति और मृत्यु आदि की वजह से भी नाम हटवाया जा सकेगा। कार्यक्रम में पूरक सूची-1 बनायी जायेगी। मूल वोटर-लिस्ट एवं पूरक सूची का प्रकाशन 30 जनवरी, 2016 को किया जायेगा।
संक्षिप्त पुनरीक्षण में 16 नवम्बर तक रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकारी घोषणा सहित दो प्रति में विधिवत रूप से सत्यापित फार्म-2, 253 जिला निर्वाचन अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा जायेगा। निर्वाचक नामावली के अंतिम भागों के प्रारूप की तैयारी और उसमें से उद्धरणों के रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकारी को सत्यापन के लिये 15 दिसम्बर को भेजा जायेगा। इसी तरह 11 जनवरी तक रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकारी सत्यापन के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिये संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उद्धरणों की एक प्रति लौटायेंगे। सत्यापन के बाद वापस प्राप्त किये गये उद्धरणों के आधार पर संबंधित ईआरओ द्वारा 22 जनवरी को त्रुटियों का निराकरण किया जायेगा। वोटर-लिस्ट के अंतिम भाग का प्रकाशन 30 जनवरी, 2016 को होगा।