December 25, 2024

ईद के त्यौहार पर हमले के आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

order

रतलाम,04अगस्त(इ खबर टुडे)। ईद के त्यौहार पर शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर चाकू से हमले के आरोपी नासिर उर्फ नगरा पिता साबिर खान निवासी सुभाष नगर को शुक्रवार को द्वितीय सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने बताया कि घटना 29 जुलाई 2014 की शाम 7:00 बजे की है। उस दिन ईद का त्यौहार मनाया जा रहा था। फरियादी अज्जू उर्फ अजरुदीन अपनी मामी के घर मिलने जा रहा था । तभी सुभाष नगर में आरोपी नासिर अपने घर से बाहर आया और रोक कर बोला कि तुम्हारे भाई ने मेरे विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई है। इसमें राजीनामा करो। इस पर फरियादी ने कहा कि भाई से पूछ कर बताऊंगा। इस पर आरोपी नासिर विवाद करने लगा और धक्का देकर फरियादी के सीने पर चाकू से हमला कर दिया जिससे खून निकल आया। चिल्लाने पर भाई शहजाद , माता सहित अन्य लोग आ गए थे। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी को भादवि की धारा 341 में 1 माह का सश्रम कारावास, धारा 506 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 307 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹3 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने की।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds