December 28, 2024

Rape Punishment : नाबालिग प्रेमिका के साथ भागने वाले आरोपी को बलात्कार के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड

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रतलाम,28 दिसम्बर (इ खबर टुडे )। नाबालिग प्रेमिका को शादी की नियत से भागकर ले जाने वाले एक युवक को न्यायालय ने बलात्कार का आरोपी घोषित करते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी युवक को अर्थदंड से भी दण्डित किया गया।

प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट रतलाम श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि दिनांक 24.06.2014 को साढे 15 वर्षीय अवयस्‍क अभियोक्‍त्री की माता ने थाना शिवगढ पर उपस्थित होकर सूचना दी कि दिनांक 22.06.2014 को सुबह करीब 11 बजें जब वह खेत पर से घर पर आ रही थी तब उसने देखा कि उसकी पुत्री को मुकेश पिता सुखराम मोटर सायकिल पर जबरन बिठाकर ले जा रहा है। उसने और उसके लडको ने दौडकर मोटर सायकिल का पीछा किया परंतु वह नहीं रूका। आरोपी मुकेश उसकी लडकी को बहला फुसलाकर शादी करने की नियत से भगा कर ले गया। आस-पास के गॉव और रिश्‍तेदारों में अभियोक्‍त्री तलाश की परंतु वह नहीं मिली। फरियादी द्वारा उक्‍त सूचना पर से थाना शिवगढ पर अपराध क्रं. 109/14 पर अपहरण का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान दिनांक 08.08.2014 को मुखबिर सूचना पर से पुलिस द्वारा गॉव के सरपंच को साथ लेकर अभियोक्‍त्री एवं आरोपी मुकेश की तलाश रतलाम रेल्‍वे स्‍टेशन के बाहर करने पर अभियोक्‍त्री व आरोपी दिखाई दिए। आरोपी मुकेश पुलिस को दखकर भाग गया। पुलिस द्वारा अभियोक्‍त्री को साथ में लेकर थाने वापस आई। थाने पर अभियोक्‍त्री से पुछताछ की गई तो उसने बताया कि वह पूर्व परिचित आरोपी मुकेश व वह दोनो आपस में प्रेम करते है। वह उसे डेढ महीने पूर्व घर से मोटर सायकिल पर बिठाकर रतलाम लाया और ट्रेन में बिठाकर उज्‍जैन ले गया। उज्‍जैन में झोपडी बनाकर मुकेश ने उसे रखा और कई बार उसके साथ दुष्‍कर्म किया। आज हम दोनो ट्रेन में उज्‍जैन से रतलाम आए जहॉ रेल्‍वे स्‍टेशन के बाहर पुलिस को देख कर मुकेश भाग गया, पुलिस मुझे लेकर थाने आई।

अभियोक्‍त्री द्वारा बतायी गई उक्‍त घटना पर से दुष्‍कर्म की धाराओं का इजाफा कर पीडिता का मेडिकल कराया गया। दिनांक 13.08.2014 को अभियुक्‍त मुकेश को गिरफ्तार किया जाकर उसका मेडिकल कराया गया। अनुसंधान उपरांत दिनांक 08.09.2014 को अभियोग पत्र माननीय विशेष न्‍यायालय में अभियुक्‍त मुकेश के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में प्रस्‍तुत किया गया।

पॉक्‍सो एक्‍ट के विशेष न्यायाधीश योगेन्‍द्र कुमार त्‍यागी द्वारा मंगलवार को घोषित निर्णय में अभियुक्‍त मुकेश पिता सुखराम भाभर उम्र 32 साल निवासी शिवगढ जिला रतलाम को धारा 5(एल)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000रू अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 500रू अर्थदंड तथा धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500रू अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्‍त सभी सजाए साथ- साथ भुगतायी जावेगी।

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