May 18, 2024

Life Imprisonment : खेत में बकरीयॉ घुस जाने की बात को लेकर हत्‍या करने वाले मॉ और बेटे को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा

रतलाम,28 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। करीब नौ वर्ष पूर्व खेत में बकरिया घुसने क्र बात को लेकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में न्यायालय में हत्या के आरोपी माँ बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

प्रकरण की पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक तरूण शर्मा ने बताया कि दिनांक विगत 25 अक्टुम्बर 2012 को फरियादीया ममता पति राधेश्‍याम व उसका ससुर नानालाल दोनो निवासी कुआझागर दोपहर में अपने खेत में से मक्‍का निकाल रहे थे। उस समय आरोपी चुमरी बाई की बकरीया उसके खेत में लगी मक्‍का की फसल खाने लगी तो उन्‍होंने बकरीयों को भगाया। तभी दोनो आरोपीगण चुमरी बाई और उसका लडका परमेश आए और मॉ-बहन की अश्‍लील गालिया देते हुए अंधाधुंध पत्‍थर फेंक कर मारे। उसके बाद आरोपी परमेश ने जान से मारने की नीयत से नानालाल के सिर में लठ्ठ से मारा। आरोपीगण द्वारा मारपीट करने पर नानालाल के सिर में, दोनो हाथों में, कमर व कोहनी में चोटे आई थी। गंभीर रूप से घायल नानालाल को सरकारी अस्‍पताल इलाज के लिए ले गए जहॉ प्राथमिक उपचार पश्‍चात् अगले दिन उसे इंदौर रेफर कर दिया था। सरकारी अस्‍पताल रतलाम में पुलिस के आने पर नानालाल की बहू ममता ने पुलिस को रिपोर्ट दिनांक 26.10.2012 को लेखबद्ध करायी थी। नानालाल की इंदौर एमवायएच हॉस्‍पीटल में उसके सिर में आयी गंभीर चोट के कारण दिनांक 30.10.2012 को मृत्‍यू हो गयी। पुलिस द्वारा प्रकरण में हत्‍या की धारा 302 भादवि का इजाफा कर दोनो आरोपीगणों को दिनांक 01.11.2012 को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2012 को प्रस्‍तुत किया गया।

रतलाम के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार खरादी ने मनगलवार को सुनाये अपने निर्णय में अभियुक्‍तगण परमेश पिता नंदु उम्र 28 वर्ष एवं चुमरीबाई उर्फ गीताबाई पति नंदु उम्र 55 वर्ष दोनो निवासी ग्राम कुआझागर थाना बिलपांक जिला रतलाम को धारा 302/34 भादवि में दोषसिद्ध करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास एवं 3000-3000 रू. अर्थदंड से दंडित किया गया।

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