सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट एवं कमेंट प्रतिबंधित
रतलाम,03जनवरी(इ खबरटुडे)। जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने रतलाम जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो, संदेश, सांप्रदायिक संदेश एवं उनकी फॉरवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर पोस्ट अथवा पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन को अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के परिप्रेक्ष्य में जिले में वीआईपी मूवमेंट होगा तथा राजनीतिक दलों द्वारा वाहन रैली, आमसभा, ज्ञापन, जुलूस एवं बड़े धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर जिले में धार्मिक रैली ,जुलूस, चल समारोह एवं धार्मिक आयोजन किए जाएंगे।
इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी श्रीमती चौहान ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत उक्त आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट से धर्मिक व्यवस्था एवं शांति, गंभीर लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी।
इस आचरण से उपजी प्रतिक्रिया किसी भी व्यक्ति को अपराध कारित करने के लिए उद्दिप्त कर सकती है। इस प्रकार के आचरण तथा संभावित वांछित गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इन समस्त कारणों से मानव जीवन लोक संपत्ति की क्षति संभावित है। इस तरह की गतिविधियों से जन सामान्य के स्वास्थ, जान माल को खतरा तथा भविष्य में इन कारणों से लोग शांति भंग होने की आशंका व्याप्त हो सकती है। इसे दृष्टि रखते हुए आगामी दो माह के लिए रतलाम राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का कोई व्यक्ति उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के साथ कार्रवाई की जाएगी।