सैलाना में शासकीय उचित मूल्य की दुकानो के आवंटन के नियमों में संशोधन
रतलाम,08 जून (इ खबरटुडे)। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सैलाना ने बताया कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र मंगाये गये थे। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी, बहु प्रयोजन सोसायटी, महिला स्वयं सहायता समूह एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति भी पात्र रहेगी।
उपभोक्ता सोसायटी के लिये न्यूनतम 200 पात्र परिवारों का उक्त समिति में सदस्य होना बंधकारी होगा। विपणन सोसायटी को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ का सदस्य होना अनिवार्य रहेगा। उत्पादक सोसायटी का वन क्षेत्र में कार्य करने हेतु पंजीकृत और कार्यशील होना अनिवार्य होगा।
बहु प्रयोजन सहकारी सोसायटी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में उल्लेखीत उद्देश्यों में से कम से कम दो उद्देश्यों के पंजीकृत तथा कार्यशील होना अनिवार्य होगा। जिनमें से एक उपभोक्ता सोसायटी अथवा संसाधन सोसायटी का होना अनिवार्य होगा। इच्छुक सोसायटी अपने आवेदन पत्र मय दस्तावेजों के साथ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सैलाना को दिनांक 25 जून 2016 तक प्रस्तुत कर सकेगे। अधिक जानकारी के लिये अनुविभागीय अधिकारी (खाद्य शाखा) सैलाना से सम्पर्क किया जा सकता है।