December 27, 2024

सिख विरोधी दंगा / कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा, 31 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर

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नई दिल्ली,17 दिसंबर(इ खबरटुडे)। 1984 के सिख दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन पर आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने का आरोप है। इस मामले में उन्हें निचली अदालत से राहत मिली थी।कोर्ट ने सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने इस मामले में अन्य दो दोषियों की सजा तीन से बढ़ाकर 10 साल कर दी।

1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशभर में सिख विरोधी दंगे फैले थे। इस दौरान दिल्ली कैंट के राजनगर में पांच सिखों केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या हुई थी। केहर सिंह की विधवा और गुरप्रीत सिंह की मां जगदीश कौर ने शिकायत दर्ज कराई थी।

पीड़ित परिवार की शिकायत और न्यायमूर्ति जीटी नानावटी आयोग की सिफारिश के आधार पर सीबीआई ने 2005 में इस मामले में सज्जन कुमार, कैप्टन भागमल, पूर्व विधायक महेंद्र यादव, गिरधारी लाल, कृष्ण खोखर और पूर्व पार्षद बलवंत खोखर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ 13 जनवरी 2010 को आरोपपत्र दाखिल किया था। 30 अप्रैल 2013 को सज्जन कुमार को निचली अदालत ने बरी कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

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