May 24, 2024

काला हिरण शिकार मामले में सलमान की जमानत पर फैसला सुरक्षित, आज रात भी बीतेगी जेल में

जोधपुर,06 अप्रैल(इ खबरटुडे)। कांकणी काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर सेशंस कोर्ट ने सलमान की जमानत पर फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट शनिवार को 10:30 बजे इस पर अपना फैसला सुनाएगी। ऐसे में सलमान खान को शुक्रवार रात भी जेल में ही बितनी पड़ेगी। करीब 40 मिनट तक चली बहस में सलमान के वकीलों ने कोर्ट के सामने जमानत से पहले उनकी सजा टालने की गुहार लगाई। वकीलों ने कहा कि अन्य आरोपियों की तरह सलमान खान को भी संदेह का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा उनके वकील का कहना था कि इस फैसले को आने में 20 साल का समय लगा, ऐसे में उनके ये 20 साल भी सजा से कम नहीं थे।

माना जा रहा था कि सलमान खान को जमानत मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके प्राइमरी कारणों में सबसे अहम यह है कि दो दशक से चल रहे इस मामले में सलमान को खान को ट्रायल के दौरान जब भी समन जारी किया गया, वह हाजिर हुए हैं। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने के आधार पर उन्हें आसानी से बेल मिल सकती है। सलमान खान के वकील आनंद देसाई ने गुरुवार को कहा कि जजमेंट के खिलाफ हमारी लीगल टीम ने सेशन कोर्ट में अपील दायर कर दी है। इस सजा के निलंबन और बेल को लेकर अदालत में शुक्रवार को सुनवाई होगी। सलमान के वकील ने कहा कि यह जजमेंट सरप्राइज की तरह है।

सलमान के वकील को धमकी भरे कॉल्स
इस दौरान सलमान खान के वकील महेश बोरा ने कहा कि उन्हें कल से ही धमकी भरे एसएमएस और इंटरनेट कॉल्स आ रहे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी है कि वह सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए पेश होने कोर्ट न जाएं। बोरा ने कोर्ट जाने से मीडिया से बातचीत के दौरान यह बात कही।

मिली थी पांच साल की सजा
बता दें कि जोधपुर की एक अदालत ने अक्टूबर 1998 में दो काले हिरणों का शिकार करने के मामले में गुरुवार को सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी, जबकि केस में अन्य आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया था। कोर्ट ने सलमान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। 3 साल से अधिक की सजा दिए जाने पर उन्हें जमानत के लिए सेशंस कोर्ट का रूख करना पड़ा। समय कम होने की वजह से उनकी जमानत याचिका पर सेशंस कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो पाई और उन्हें एक रात जोधपुर सेंट्रल जेल में बितानी पड़ी।

 

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