सबसे पहले गिने जाएंगे डाक मत पत्र
मतगणना शुरू होने के एक घंटे पहले प्राप्त डाक मत पत्रों की होगी गणना
भोपाल,2 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। मध्यप्रदेश में 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 25 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब मतगणना 8 दिसम्बर को सभी 51 जिला मुख्यालय पर एकसाथ सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना नियत समय पर प्रारंभ होगी। मतगणना के लिए तैनात किए गए प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को मत की गोपनीयता बनाये रखने के निर्देश दिए गए हैं। गोपनीयता कायम रखने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंध को जोर से पढ़कर प्रत्येक व्यक्ति के ध्यान में लाया जायेगा।
चुनाव संबंधी कानून के मुताबिक डाक मत पत्रों की गिनती सबसे पहले की जाएगी। इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि यह जरूरी नहीं है कि डाक द्वारा प्राप्त मतों की गणना समाप्त होने तक ईवीएम के मतों की गणना रोकी जाए। डाक मत पत्रों की गणना प्रारंभ होने के 30 मिनिट के अंतराल के बाद ईवीएम में रिकार्ड किए गए वोटों की गिनती की शुरूआत की जा सकेगी। आधे घंटे बाद दोनों प्रकार के मतों की गिनती समानांतर रूप में की जा सकेगी। केवल उन्हीं डाक मत पत्र की गिनती करवाई जायेगी जो मतगणना शुरू होने से एक घंटे पहले तक प्राप्त हो चुके हों। मतगणना प्रारंभ होने के नियत समय बाद डाक मत पत्र का कोई लिफाफा नहीं खोला जाएगा। उन्हें अस्वीकार कर अलग लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर दिया जाएगा तथा उस पर समुचित विवरण भी लिख दिया जाएगा।
डाक मत पत्र के जो लिफाफे समय पर प्राप्त होंगे, उन्हें एक-एक करके खोला जाएगा। लिफाफा खोलने पर निर्धारित प्रारूप (13-क) में की गई घोषणा की संवीक्षा की जाएगी। लिफाफे में यदि प्रारूप 13-क में की गई घोषणा प्राप्त नहीं होती है या घोषणा को सम्यक रूप से हस्तांतरित और अनुप्रकाशित नहीं किया है या उसे प्रमाणित करने वाला अधिकारी सक्षम नहीं है अथवा वह सारवान रूप से त्रुटिपूर्ण है या घोषणा में यथा प्रविष्टि मत पत्र की क्रम संख्या प्रारूप 13-ख वाले लिफाफे की क्रम संख्या से भिन्न है तो डाक मत पत्र वाले उस लिफाफे को नहीं खोला जायेगा। वह डाक मत पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस प्रकार अस्वीकार किए गए प्रत्येक लिफाफे पर समुचित पृष्ठांकन किया जाएगा और घोषणा तथा लिफाफे को पुन: प्रारूप 13-ग वाले लिफाफे में रख दिया जाएगा। ऐसे सभी लिफाफों को एक अलग पैकेट में साथ रखकर उस पैकेट को सील कर दिया जाएगा।
वे सभी घोषणाएँ जो नियमानुसार सही हैं उन्हें अलग पैकेट में रखकर मुहरबंद कर दिया जायेगा। पैकेट पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम, गणना की तिथि और उसमें रखी गई वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण भी लिखा जायेगा।