May 16, 2024

संवेदनशील क्षेत्रों में रहेगा रात का कफ्र्यू

दिन के समय ढील की अवधि बढाई

रतलाम 05 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। रतलाम शहर में 5 अक्टूबर  को संवेदनशील क्षेत्रोंशेरानीपुरा,मोचीपुरा, काजीपुरा, भोईबाडा, शनि गली, हाकिमवाडा, मिल्लतनगर में प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई है। दिनांक 6 अक्टूबर को उक्त संवेदनशील क्षेत्रों में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक छूट रहेगी।
शहर में दो थानों क्षेत्रों जी.आर.पी. एवं औ.क्षेत्र सीमा अंतर्गत कर्फ्यू में पूर्ण छूट दी जा चुकी है वहीं दो थानों क्षेत्रों स्टेशन रोड एवं माणक चौक सीमा अंतर्गत रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक यथावत रहेगा। मोटर सायकल पर युवाआंे द्वारा डबल एवं त्रिपल राईडिंग पर रात्रि 8.00 बजे उपरांत प्रतिबंध रहेगा। सम्पूर्ण शहर में धारा 144 लागू है। इस दौरान किसी भी तरह के आयोजन बिना अनुमति के नहीं किये जा सकेगें।

                नटिया और छोटिया जिलाबदर

रतलाम 05 अक्टूबर  (इ खबरटुडे)। जिला दण्डाधिकारी डॉ. संजय गोयल ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कृत्यों में लिप्त दो व्यक्तियों को जिलाबदर किया है। इस सम्बन्ध में जारी आदेश में नटिया उर्फ मोरिलाल पिता सीतलाप्रसाद फासी निवासी अम्बेडकर नगर जावरा फाटक रतलाम तथा भरत उर्फ छोटिया गिरी पिता राम गिरी निवासी नाले के पास ऊंकाला रोड़ रतलाम को जिलाबदर करते हुए आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे की अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा से आगामी छः माह की कालावधि के लिए बाहर चले जाने तथा उक्त अवधि में इस न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेश न करने के निर्देश दिये गए है।

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