वेयर हाउस में रखी चने की फसल खराब होने पर एक लाख रु.से अधिक की क्षतिपूर्ति देने का आदेश
ररतलाम,27 सितम्बर (इ खबरटुडे)। वेयर हाउस में रखी गई चने की फसल उचित देखभाल नहीं किए जाने के कारण खराब होने पर उपभोक्ता फोरम ने किसान को एक लाख रु.से अधिक की राशि भुगतान करने के निर्देश वेयर हाउस संचालक को दिए है।
एडवोकेट रोहित कटारिया ने बताया कि उनके पक्षकार देवराज सिंह पंवार नि.ग्राम बिंजाखेडी ने सालाखेडी स्थित अरिहन्त एग्रो फैसिलिटीज नाक वेयर हाउस में 105 क्विंटल 89 किलो डालर चने की फसल उचित देखभाल हेतु रखी थी। लेकिन उचित देखभाल नहीं होने के कारण उक्त फसल में कीडे लग गए और इस वजह से कृषक को बाजार में चने की फसल का भाव कम प्राप्त हुआ। कृषक देवराज सिंह ने उक्त नुकसान के सम्बन्ध में वेयर हाउस प्रबन्धक कमलेश जैन से चर्चा कर नुकसान की भरपाई करने का निवेदन किया परन्तु प्रबन्धक ने उनकी शिकायत का कोई निराकरण नहीं किया।
इससे व्यथित होकर देवराज सिंह ने अपने अभिभाषक के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद की सुनवाई के पश्चात उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एके भाटिया व सदस्यगण ने देवराज सिंह की शिकायत को सही पाया। अपने निर्णय में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्री भाटिया ने कृषक देवराज सिंह को उसकी फसल के कम भाव मिलने के अन्तर की राशि 97 हजार 314रु. आदेश दिनांक से 30 दिन के भीतर अदा करने के निर्देश दिए। साथ ही परिवादी देवराज सिंह को मानसिक त्रास के मद में पांच हजार रु. तथा वाद व्यय के लिए दो हजार रु.अदा करने के निर्देश वेयर हाउस प्रबन्धक को दिए है। इस तरह उपभोक्ता न्यायालय ने परिवादी देवराज सिंह को कुल एक लाख चार हजार 317 रु. अदा किए जाने का आदेश दिया है।
इससे व्यथित होकर देवराज सिंह ने अपने अभिभाषक के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद की सुनवाई के पश्चात उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एके भाटिया व सदस्यगण ने देवराज सिंह की शिकायत को सही पाया। अपने निर्णय में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्री भाटिया ने कृषक देवराज सिंह को उसकी फसल के कम भाव मिलने के अन्तर की राशि 97 हजार 314रु. आदेश दिनांक से 30 दिन के भीतर अदा करने के निर्देश दिए। साथ ही परिवादी देवराज सिंह को मानसिक त्रास के मद में पांच हजार रु. तथा वाद व्यय के लिए दो हजार रु.अदा करने के निर्देश वेयर हाउस प्रबन्धक को दिए है। इस तरह उपभोक्ता न्यायालय ने परिवादी देवराज सिंह को कुल एक लाख चार हजार 317 रु. अदा किए जाने का आदेश दिया है।