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रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडे गए पुलिसकर्मी को तीन वर्ष का कारावास

रतलाम,24 सितम्बर(इ खबरटुडे)। जिले के बाजना थानान्तर्गत ब़ेडदा चौकी पर पदस्थ एक सहा.उप निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने पर जिला न्यायालय में तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
अभियोजन के अनुसार,बेडदा चौकी पर पदस्थ एएसआई रामवीरसिंह दण्डौतिया ने शिकायतकर्ता तेरसिंह पिता जीवणा भाभर नि.ग्राम बरडा सरवन से उसके पुत्र  राकेश के विरुध्द दर्ज एक मामले में धाराएं कम करने के नाम पर बीस हजार रु.की रिश्वत मांगी थी। एएसआई दण्डौतिया ने शिकायत कर्ता से कहा था कि रिश्वत मिलने पर वह उसके पुत्र के विरुध्द दर्ज प्रकरण में धाराएं कम करके केस को कमजोर कर देगा,जिससे कि उसके पुत्र को कोर्ट से जल्दी जमानत मिल जाएगी। बाद में मामला दस हजार रु. की रिश्वत पर तय हुआ था।
इस बात की शिकायत फरियादी तेरसिंह ने विगत 7 जुलाई 2013को लोकायुक्त पुलिस को की थी। फरियादी की शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस के दल ने योजनाबध्द ढंग से फरियादी को रिश्वत की रकम लेकर एएसआई दण्डौतिया के पास भेजा। फरियादी रिश्वत की रकम दस हजार रु. पांच पांच सौ के बीस नोट लेकर एएसआई दण्डौतिया के पास बेडदा पुलिस चौकी में पहुंचा और उसे रिश्वत दी। फरियादी का संकेत मिलते ही लोकायुक्त पुलिस के दल ने रिश्वतखोर पुलिस अधिकारी को धरदबोचा।
जिला न्यायालय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मसूद एहमद खान ने प्रकरण की सुनवाई के पश्चात भ्रष्ट पुलिसकर्मी रामवीर सिंह दण्डौतिया नि.गुरुद्वारा मोहल्ला,अम्बाह,जिला मुरैना को दोषसिध्द करार देते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रु.अर्थदण्ड तथा धारा 7 के तहत भी तीन वर्ष के कारावास व दो हजार रु.अर्थदण्ड की सजा सुनाई। दोनो सजाएं साथ साथ चलेगी।

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