राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के द्वारा एक आरोपी जिला बदर
रतलाम,30 मई (इ खबरटुडे)। लोकहित एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए एक आरोपी को जिला बदर किया गया है।जारी आदेश के अनुसार पुलिस थाना स्टेशन रोड़ रतलाम के जफर पिता अब्दुल शकूर को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। आरोपी इस अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती जिलों उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।