November 23, 2024

रतलाम : रविवार को सार्वजनिक पार्क पिकनिक स्पॉट्स पर आवागमन प्रतिबंधित

रतलाम,19 सितम्बर (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपाल चंद्र डाड द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए रतलाम जिले में प्रत्येक रविवार को सार्वजनिक पार्क पिकनिक स्पॉट जैसे नदी झरना डैम तालाब जलाशय इत्यादि पर सैलानियों का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है । आदेश आगामी 2 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 18 60 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि विगत दिनों जिला स्तरीय संकट समूह की बैठक में सदस्य गणों द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में वर्षा ऋतु के दौरान विभिन्न सार्वजनिक पार्क पिकनिक स्पॉट जैसे नदी झरना डैम तालाब जलाशय आदि पर घूमने वाले सैलानियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है।

इस संबंध में किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से रोकने तथा जन समुदाय पर नियंत्रण किए जाने के लिए प्रभावी कार्रवाई हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंध की घोषणा करना आवश्यक है। अतः रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में लोक प्रशांति कायम रखने किसी अप्रिय घटना तथा जनधन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

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