रतलाम : दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष व साथ देने वाली मॉ एवं जीजा को 5 वर्ष का कठोर कारावास
रतलाम ,22 फरवरी(इ खबर टुडे)। दो वर्ष पहले हुए दुष्कर्म मामले में नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी अन्य दो आरोपी को आज विचारण उपरांत विशेष न्यायालय द्वारा मुख्य आरोपी को 10 वर्ष व साथ देने वाली आरोपी की माँ और जीजा 5 -5 वर्ष का कठोर कारावास सुनाते हुए दंडित किया गया।पूरी घटना
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि फरियादी अभियोक्त्री के पिता ने 28 अप्रैल 2018 को थाना रिंगनोद पर उपस्थित होकर घटना बतायी कि दिनांक 27 अप्रैल 2018 को मैं और मेरी पत्नि व लडका तीनो सुबह 10 बजें जावरा कपडे लेने के लिए गये थे। घर पर मेरी माता व मेरी 17 वर्षीय बेटी थी।
दोपहर लगभग 1:30 बजें मेरे पडोसी का फोन आया कि तुम्हाीरी बेटी गॉव में कपडे सिलवाने के लिए गयी थी जो अभी तक घर पर नही आयी। इसके बाद में अपनी पत्नि और बेटे सहित अपने घर वापस आया और अपनी पुत्री की गॉव में व आसपास रिश्ते दारीमें तलाश की परंतु तलाश करने पर कही पता नही चला। मेरी लडकी मानसिक रूप से कमजोर होकर आये दिन बीमार रहती है। मुझे शंका है कि मेरी लड़की को कोई अज्ञात व्यीक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया।
उक्तह घटना पर से थाना रिंगनोद पर गुमशुदगी क्रं. 13/18 पर व प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रं. 94/18 धारा 363 भादवि पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचना के दौरान दिनांक 31.05.2018 को गुमशुदा अभियोक्त्रीा को बरामद किया गया व उससे पुछताछ की गयी तो अभियोक्त्रीि ने बताया कि घटना 2 अप्रैल 2018 को वह बस स्टेण्ड पर आयी वहा सोनु खडा था। सोनु और वह जावरा जाने वाली बस में बैठ गये और जावरा गये।
जावरा बस स्टेवण्डसे आरोपी सोनु की माँ हम दोनो को घर ले गयी और अपने घर पर रखा जहॉ पर सोनु ने मेरे साथ 06.मई 2018 तक पति पत्नि जैसे संबंध बनाए उसके बाद आरोपी सोनु मुझे उसके जीजा के घर ग्राम हसलपुर ले गया और मुझे उसके जीजा आरोपी अमरसिंह के पास छोड दिया। सोनु के जीजा अमरसिंह ने मुझे अपने घर में छिपा कर रखा और किसी से मिलने नही दिया। दिनांक 30.मई .2018 को सोनु मुझे रतलाम बाजना बस स्टेण्ड लेकर आया वहा पर सोनु अपनी माँ आरोपी कला बाई के पास छोड कर मुझे चला गया।
कलाबाई मुझे भादवामाता का बोलकर ले जा रही थी जो जावरा बस स्टेीण्ड पर हम जब खडे तो पुलिस ने हमे पकड लिया। अभियोक्त्री द्वारा बतायी उक्ता घटना पर से प्रकरण में धारा 366ए] 376(डी)] 368 भादवि 5/6 पॉक्सोप एक्टप की धाराए बढाकर आवश्य क साक्ष्य संकलित कर आरोपीगण सोनु] ओमसिंह] कला बाई को दिनांक 01जून .2018 को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में आवश्ययक अनुसंधान कर अभियोग पत्र दिनांक 27मई .2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत विशेष न्यायालय द्वारा आज 22 फ़रवरी को आरोपीगण को दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी सोनु पिता भेरूसिंह उम्र 22 वर्ष को धारा 366ए भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000रू अर्थदंड व धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000रू का अर्थदंड व धारा 5(एल)/6 पॉक्सोर एक्टण में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000रू अर्थदंड से दंडित किया गया व आरोपी कला बाई पति भेरूसिंह और ओम सिंह उर्फ अमर सिंह पिता मानसिंह को धारा 368 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000रू का अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति गौतम परमार द्वारा की गयी।