मोबाइल कोर्ट में नि:शक्तों की शिकायतों, समस्याओं का निराकरण 19 नवम्बर को होगा
उज्जैन 15 नवम्बर(इ खबरटुडे)।नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम-1995 के प्रावधानों के तहत नि:शक्त व्यक्तियों की शिकायतों एवं उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से तथा उन्हें प्रदत्त सुविधाओं और उनके अधिकारों को संरक्षित किये जाने के लिये नि:शक्तजन आयुक्त भोपाल के द्वारा मोबाइल कोर्ट (मध्य प्रदेश का चलन्त न्यायालय) का आयोजन जिला मुख्यालय उज्जैन में 19 नवम्बर को जवाहर नगर स्थित मनोविकास विशेष विद्यालय सेक्टर 9 पर प्रात: 11 बजे से किया जायेगा।
कलेक्टर कवीन्द्र कियावत ने जिले की समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, समस्त नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक व्यापक मोबाइल कोर्ट का प्रचार-प्रसार कर मुनादी कराई जाये और पंचायत सचिवों के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों को सूचित करवायें कि मोबाइल कोर्ट में नि:शक्त व्यक्तियों की समस्याओं की सुनवाई की जाकर यथासंभव त्वरित समाधान किया जायेगा। कलेक्टर ने उक्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्धारित तिथि में उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं। मोबाइल कोर्ट में नि:शक्त व्यक्तियों को विकलांग प्रमाण-पत्र जारी करने सम्बन्धी शिकायत, 18 वर्ष तक की आयु के विकलांग बच्चों के नि:शुल्क एवं उचित वातावरण में शिक्षा से सम्बन्धित शिकायत, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण से सम्बन्धित शिकायत, रोजगार, नौकरियों में आरक्षण से सम्बन्धित शिकायत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में आरक्षण से सम्बन्धित शिकायत, विकलांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव सम्बन्धी आदि शिकायतों का निराकरण किया जायेगा।
कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन को भी निर्देश दिये हैं कि वे 19 अक्टूबर को अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं मानसिक रोग से सम्बन्धित चिकित्सा विशेषज्ञों की ड्यूटी लगाकर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि मोबाइल कोर्ट स्थल पर ही नि:शक्तजन की समस्याओं का निराकरण मोबाइल कोर्ट के अन्तर्गत हो सके। इसी प्रकार कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ, उज्जैन नगर पालिक निगम के आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र के डीपीसी, महिला बाल विकास, उद्योग, लोक निर्माण विभाग, रोजगार अधिकारी, लीड बैंक मैनेजर एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को भी उक्त तिथि में पहुंचने के निर्देश दिये हैं।