मंत्रि-परिषद समिति द्वारा 20 अटल आश्रय आवासीय योजनाएँ स्वीकृत
कमजोर एवं निम्न आय वर्गों के लिये 18 जिले में 3395 स्वतंत्र आवास एवं 1372 फ्लेट्स बनेंगे
भोपाल,10 मार्च(इ खबरटुडे)।प्रदेश में अटल आश्रय योजना के क्रियान्वयन के लिये गठित मंत्रि-परिषद समिति ने आज मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की 20 अटल आश्रय आवासीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की ।
इन योजनाओं में कमजोर एवं निम्न आय वर्गों के लिये 18 जिलों में 3395 स्वतंत्र आवास और 1372 प्रकोष्ठ बनाये जाएंगे। इनमें 2838 ई.डब्ल्यू.एस. तथा 1929 एल.आई.जी. श्रेणी के आवास होंगे।
समिति की बैठक में जल संसाधन एवं वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना-आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री जयंत मलैया, राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री रामपाल सिंह तथा नगरीय विकास एवं पर्यावरण राज्य मंत्री लालसिंह आर्य ने प्रस्तावों को विस्तृत समीक्षा के बाद स्वीकृति प्रदान की। बैठक में प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण, मलय श्रीवास्तव तथा मण्डल आयुक्त नीतेश व्यास भी उपस्थित थे।
स्वीकृत अटल आश्रय आवासीय योजनाओं में दिव्य नगर, सीहोर नगर ; सोन चिरैया नगर, करैरा (जिला शिवपुरी); अटल परिसर एवं भोज नगर, भोपाल; त्रिमूर्ति नगर, सुसनेर (जिला आगर); कोसमी नगर, बैतूल; महावीर नगर, विदिशा; दुर्गावतीपुरम, तेंदूखेड़ा (जिला दमोह); मां जालपा नगर, ब्यावरा (जिला राजगढ); शिव विहार कालोनी, कसरावद (जिला खरगोन); नर्मदा परिसर, डिण्डोरी; लवकुश नगर, मुंगावली (जिला अशोक नगर); अवंति नगर, गुना; सनसिटी, सिंगरौली; राजेश्वरी धाम, दतिया; रामराजा नगर, टीकमगढ़; सतपुड़ा परिसर एवं मोगली परिसर, सिवनी; राज नगर, दमोह एवं बसंत विहार, सतना शामिल हैं।
समिति ने इन योजनाओं में नगर तथा स्थान के आधार पर ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के मूल्य रुपये 5 लाख से 8 लाख के मध्य एवं एल.आई.जी. आवासों के मूल्य रुपये 11 लाख से 14 लाख के मध्य निर्धारित किये हैं। ये सभी आवासीय परिसर कांक्रीट सड़क, पानी, ड्रेनेज, सीवेज सिस्टम, विद्युत व्यवस्था, पार्क, सुविधाजनक शापिंग आदि मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे। सभी आवास मंत्रि-परिषद समिति द्वारा निर्धारित दर पर ही उपभोक्ताओं को विक्रित किये जायेंगे।
एल.आई.जी. आवासों की पात्रता रुपये 6 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय पर उपलब्ध होगी
अटल आश्रय योजनाओं में बैंक ऋण लेने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत क्रेडिट से जुड़ी 6.5 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। नियमानुसार ई.डब्ल्यू.एस. आवास की पात्रता रुपये 3 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय पर एवं एल.आई.जी. आवासों की पात्रता रुपये 6 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय पर उपलब्ध होगी। आय के प्रमाण के लिये स्व-प्रमाणीकृत आवेदन ही मान्य होंगे।