May 18, 2024

बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल वाहनों में सुरक्षा इंतजामो को कड़ाई से

लागू करने के निर्देश स्कूलों के प्रबंधन को दिए गए

रतलाम,30जून (इ खबरटुडे)।कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर स्कूली वाहनों में बैठने वाले स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इसके लिए जिले के सभी स्कूलो के प्रबंधन को सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के आधार पर सभी वाहनों में सुरक्षा इंतजामो का कड़ाई​​​​ से पालन करने हेतु निर्देश जारी किए गए है।

जिला परिवहन अधिकारी सुश्री जया वसावा ने बताया कि जारी निर्देशों में स्कूलों से कहा गया है कि स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए, स्कूल बसों के पीछे व अग्र भाग पर ’स्कूल बस‘ लिखा होना चाहिए यदि अनुबंधित बस हो तो उक्त बस पर ’स्कूल ड्यूटी‘ लिखा जाना चाहिए। स्कूल बस में फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा हो। बस में गति नियंत्रक (स्पीड गवर्नर) लगा हो एवं स्पीड 40 किमी प्रति घण्टा तय हो। बसों की खिड़कियों पर सरीया की जाली (ग्रिल) लगी हो। स्कूल बस में आपातकालीन खिड़की हो।
बसों में अग्नि शमन यंत्र की सुविधा हो। स्कूल बसों में नियमानुसार दो दरवाजे (प्रवेश निर्गम) हो। स्कूल बसों के दरवाजों पर ताले ठीक स्थिति में हो। स्कूल बस पर स्कूल का नाम व दूरभाष क्रमांक अंकित हो बस में प्रशिक्षित व शिक्षित परिचालक हो। जब बस में लड़कियो भी हो तब उस समय बस में महिला सहायक की व्यवस्था सुनिश्चित हो। किसी भी शिक्षक व पालक को बस में सुरक्षा मुआयना करने की दृष्टि से सुविधा प्रदान हो। चालक के पास कम से कम पांच वर्ष का भारी यात्री वाहन चलाने का लायसेंस हो।

स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूल बस के चालक का नेत्र परीक्षण नियमानुसार निश्चित अंतराल में किया गया हो। बस पर ऐसा चालक रखा जावे जिसके विरूद्ध लाल बत्ती तोड़ने के अपराध में एक से अधिक बार कार्यवाही नहीं की गई हो, धारा 4(47) मोटरयान अधिनियम 1988 में स्कूल बस परिवहन यान है जिसका परमिट किया जाना आवश्यक है। स्कूल बसों के सुरक्षात्मक बिन्दुओं पर शर्तां का पालन न करने वाले वाहनों का परमिट नवीनीकरण नहीं होगा। बस के परमिट पर सभी शर्ते अंकित होगी। स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरा लगा हो व जीपीएस सिस्टम लगा हो। स्कूल बसों की खिड़कियों पर किसी तरह की कोई काली फिल्म न लगाई गई हो।

जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार, प्रायः देखा गया है कि स्कूल बसों के प्रबंधन गाईड लाईन का गंभीरता से पालन नहीं कर रहे हैं। साथ की स्कूल वाहन के चालकों से भी जानकारी प्राप्त होती है कि संचालन के दौरान वाहनों में गड़बड़ी होने पर प्रबंधन उन्हें तत्काल ठीक नहीं करवाते। इस समस्या के शीघ्र निराकरण के लिए जिला परिवहन कार्यालय रतलाम के हेल्पलाईन नंबर देवीसिंह सोलंकी 9131694514 व राकेश जगताप 9827715245से संपर्क किया जा सकता है। इन मोबाइल नंबर पर स्कूल बसों के संचालन में अनियमितता पाए जाने पर अभिभावक, स्कूल बस के चालक व परिचालक शिकायत दर्ज करा सकते हैं उनकी शिकायत का शीघ्र निराकरण किया जावेगा।

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