फटाखा विक्रेताओं से लायसेंस हेतु आवेदन पत्र 10 अक्टूबर तक आमंत्रित
रतलाम 28 सितम्बर(इ खबरटुडे) दीपावली पर्व पर आतिषबाजी का व्यवसाय करने के लिये विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं नियम 2008 के अंतर्गत अस्थाई फटाखा (आतिषबाजी) लायसेंस हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में 10 अक्टूबर तक आमंत्रित किये जाते है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बी.चन्द्रषेखर ने आदेषित किया हैं कि आतिषबाजी व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में रूपये पाॅच सौ के चालान की असल प्रति एवं दो पासपोर्ट साईज के फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर एवं आवेदन पत्र पर दस रूपये का कोर्ट फिस स्टाम्प चस्पा कर आवेदन पत्र अपने अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारियों के कार्यालय में निर्धारित दिनांक को प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि तक समुचित रूप से प्राप्त पूर्ण आवेदनों पर विचार किया जा सकेगा और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगे तथा इसकी सूचना आवेदकों को नहीं दी जावेगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेष में स्पष्ट हैं कि आवेदकों को अपने-अपने आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु रतलाम शहर के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी रतलाम शहर, तहसील रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी रतलाम ग्रामीण, तहसील जावरा तथा पिपलौदा क्षेत्र के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी जावरा, तहसील आलोट एवं ताल क्षेत्र के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी आलोट तथा तहसील सैलाना, रावटी एवं बाजना क्षेत्र के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी सैलाना को मय पूर्व स्वीकृति अनुज्ञप्ति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदको द्वारा यथासमय आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जावेगे तो जांच की कार्यवाही शीघ्र हो सकेगी और आवेदकों को समय पर अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी।
सावधानीपूर्वक व्यवसाय करना होगा ताकि अग्नि दुर्घटना न होने पावे
लायसेंसधारी को केवल उसी स्थान पर आतिशबाजी का व्यवसाय करने की अनुमति होगी जो स्थान संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा नगर पालिक निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के परामर्ष उपरांत सुरक्षात्मक दृष्टि से नियत किया जावेगा। नियत स्थान के अतिरिक्त अपनी स्वेच्छा से नगर के भीड़ वाले बाजार क्षेत्र में फटाको का उपयोग एवं विक्रय न हो और हाथ ठेलो पर दुकान लगाने की दशा में लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा। लायसेंसधारी को आग से सुरक्षा के लिये रेत एवं पानी की समुचित व्यवस्था स्वयं करना होगी और सावधानीपूर्वक व्यवसाय करना होगा ताकि अग्नि दुर्घटना न होने पावे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बी.चन्द्रषेखर ने नियत मानक के फटाको का ही उपयोग एवं विक्रय करने तथा प्रदुषण फैलाने वाले व अधिक आवाज वाले बम, राकेट आदि घातक फटाकों का उपयोग एवं विक्रय न करे। उन्होने विक्रेताओं को पाबंद किया हैं कि विस्फोटक नियंत्रण, भोपाल के नवीन निर्देषों का पालन सुनिष्चित करने के निर्देष दिये है।