पैक्स के डिफाल्टर किसानों के लिये ऋण समाधान योजना लागू
योजना में आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई
रतलाम,13 जून(इ खबरटुडे)।प्रदेश में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों (पैक्स) के डिफाल्टर कृषक सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना लागू की गई है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इनके भाग लेने की अंतिम तिथि 15 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।
योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विगत 12 फरवरी 2018 को की गई घोषणा की तिथि से लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के जिन डिफाल्टर किसानों ने 12 फरवरी 2018 से 6 अप्रैल की अवधि में समाधान योजना लागू किये जाने की प्रत्याशा में बकाया मूलधन जमा किया है, उन्हें भी नियमानुसार योजना का लाभ दिलवाने के निर्देश दिये गये हैं।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया है।