November 22, 2024

पारस सकलेचा को सुप्रीम कोर्ट ने दिया सशर्त स्थगन

विधानसभा में जाने की अनुमति,लेकिन नहीं ले सकेंगे कार्यवाही में भाग
नई दिल्ली,24 जून (इ खबर टुडे)। इन्दौर उच्च न्यायालय के आदेश से विधायकी गंवा चुके पारस सकलेचा को उच्चतम न्यायालय से थोडी सी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने श्री सकलेचा की अपील पर उन्हे सशर्त स्थगन(कंडीशनल स्टे) प्रदान किया है। उन्हे विधानसभा में जाने की अनुमति दी गई है लेकिन वे किसी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। माननीय न्यायालय ने सकलेचा के स्थगनादेश के आवेदन पर जवाब के लिए हिम्मत कोठारी को सात दिन का समय दिया है।
उच्चतम न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट हिम्मत कोठारी के अधिवक्ता बीएस बांठिया ने इ खबर टुडे को बताया कि अपीलान्ट पारस सकलेचा की अपील की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट न.3 वेकेशन बैंच के समक्ष हुई। वेकेशन बैंच के न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एके पटनायक ने श्री सकलेचा द्वारा प्रस्तुत स्थगनादेश के आवेदन पर सुनवाई करते हुए उन्हे सशर्त स्थगन (कंडीशनल स्टे) प्रदान किया। न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार श्री सकलेचा आगामी आदेश तक विधानसभा में बैठ तो सकेंगे लेकिन वे विधानसभा की किसी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अर्थात वे विधानसभा में मौजूद होने के बावजूद न तो कोई प्रश्न पूछ सकेंगे और ना ही किसी बहस आदि में भाग ले सकेंगे।
अभिभाषक श्री बांठिया ने बताया कि अपीलान्ट पारस सकलेचा द्वारा प्रस्तुत स्टे एप्लीकेशन पर रेस्पोडेन्ट के जवाब के लिए सात दिन का समय दिया गया है। सात दिनों के भीतर हिम्मत कोठारी को अपना जवाब दाखिल करना होगा। रेस्पोन्डेन्ट के जवाब के बाद स्टे के आवेदन पर बहस होगी और इसके बाद ही उच्चचम न्यायालय द्वारा स्थगन पर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। फिलहाल उन्हे दिया गया कंडीशनल स्टे एक अंतरिम आदेश है। प्रकरण में पारस सकलेचा की ओर से सुनील कुमार जैन पैरवी कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विस्तृत आदेश देर शाम तक उपलब्ध हो सकेगा। फिलहाल मिली जानकारी प्रारंभिक जानकारी है।

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