May 21, 2024

न्यायालय में साइकल स्टैण्ड कर्मचारियों की अभद्रता को लेकर विवाद,मामला दर्ज,ठेका निरस्त

तय राशि से अधिक राशि वसूलते थे साइकल स्टैण्ड कर्मी

रतलाम,29 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। जिला न्यायालय परिसर में गुरुवार दोपहर साइकल स्टैण्ड कर्मचारी द्वारा वकील के साथ अभद्रता किए जाने के चलते जमकर विवाद हुआ। बाद में पुलिस ने स्टैण्डकर्मियों के विरुध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। उधर अभिभाषक संघ की आपत्ति के बाद जिला न्यायाधीश ने तुरंत प्रभाव से साइकल स्टैण्ड का ठेका निरस्त कर दिया।
अधिकारिक जानकारी के मुताबिक एडवोकेट धीरज शर्मा दोपहर करीब बारह बजे अपने दो पहिया वाहन से जब न्यायालय में पंहुचे,तो साइकल स्टैण्ड पर तैनात कर्मचारियों सद्दाम और सैफअली द्वारा उनसे बीस रुपए मांगे गए। जब श्री शर्मा ने बताया कि वे एडवोकेट है,तब भी दोनो आरोपी नहीं माने और बीस रुपए देने के लिए उन्हे धमकाने लगे। स्टड्ड कर्मचारी,अभिभाषक के साथ गाली गलौज और हाथापाई पर उतर आए। विवाद बढता देख अन्य अभिभाषक गण भी मौके पर पंहुच गए। अभिभाषकों के बीचबचाव के बावजूद स्टैण्ड कर्मचारी मानने को तैयार ही नहीं थे। न्यायालय परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हे रोका। इस घटना से गुस्साएं जिला न्यायालय के वकील बडी संख्या में एकत्रित होकर स्टेशन रोड थाने जा पंहुचे,जहां जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष संजय पंवार की रिपोर्ट पर आरोपी सद्दाम और सैफ अली के विरुध्द भादवि की धारा 384 का मामला दर्ज कर लिया गया।
अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संजय पंवार व सचिव दीपक जोशी ने बताया कि साइकल स्टैण्ड कर्मचारियों द्वारा आए दिन अभिभाषकों और न्यायालय में आने वाले नागरिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। वाहन स्टैण्ड का ठेका पांच रुपए प्रति वाहन का था,लेकिन कर्मचारियों द्वारा लोगों को डरा धमका कर दस से बीस रुपए तक वसूलने की शिकायतें निरन्तर मिलती रहती थी। अनेक अभिभाषकों के साथ किए गए दुव्र्यवहार के बाद अभिभाषक संघ ने विगत 9 दिसम्बर 16 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश को लिखित रुप से की गई थी,लेकिन इसके बावजूद वाहन स्टैण्ड ठेकेदार के विरुध्द कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों ने वाहन स्टैण्ड ठेकेदार असकार पिता अंसार अली नि.मोमिनपुरा को बुलाकर भी समझाया था,लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
गुरुवार को हुए विवाद के बाद,जिला न्यायालय द्वारा न्यायालय परिसर के लिए दिया गया वाहन स्टैण्ड का ठेका तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

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