ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग संबंधी प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी
रतलाम,08 फरवरी (इ खबरटुडे)। लोक परिशान्ति बनाए रखने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के दुरूपयोग से विवाद की स्थिति निर्मित हाने से रोकने के लिए म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदुषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत निर्वाचन की घोषणा दिनांक से पूर्ण चुनाव अवधि के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।
जारी आदेश अनुसार कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 48 घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त किए तथा पुलिस को इस बारे में पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी आम सभा, जुलूस, जलसा या चलित वाहन में नहीं करेगा।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण 1985 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जावेगी।