दूध विके्रता को महिला से छेड़छाड़ करने पर दो साल सजा
रतलाम, 26 अक्टूबर (इ खबरटुडे) । समीपस्थ ग्राम नगरा में आरक्षित वर्ग महिला से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले दूध विक्रेता को अजा-जजा एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीएन शुक्ला ने 2 साल की सश्रम सजा सुनाई है। उसे 2 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। यह सजा अजा-जजा एक्ट की धारा 3 (1)(11) के तहत दी गई है। आरोपी को भादंवि की धारा 452 के तहत 1 साल के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक नीरज सक्सेना ने बताया कि स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के ग्राम नगरा का सुदेश पिता भरतलाल पाटीदार दूध विक्रेता है। उसने दूध के 300 रुपए बकाया होने पर 17 जून 2013 को ग्राम की बलाई समाज की एक महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी। महिला का पति उस समय मजदूरी करने रतलाम गया हुआ था और सास-ससुर भी घर पर नहीं थे। न्यायालय ने उसे अर्थदंड नहीं भरने पर 6-6 महीने का कारावास अतिरिक्त भुगताने के आदेश दिए है। अर्थदंड जमा होने पर पूरी राशि पीडि़त महिला को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए गए है।